शीर्ष चुनाव अधिकारी ने कहा, कैपिटल हिल दंगे में भूमिका के कारण प्राइमरी चुनाव में भाग नहीं ले सकते
न्यूयार्क। मेन राज्य की सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट शेना ली बेलोज़ ने 2021 के कैपिटल हिल दंगे में ट्र्रंप की भूमिका के कारण ‘संवैधानिक विद्रोह’ के प्रावधान का हवाला देते हुए फ़ैसला सुनाया है कि वे 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं हो सकते।
हालांकि अन्य राज्यों में भी ट्रंप को अयोग्य ठहराने की इसी तरह की कोशिशों को खारिज कर दिया गया है। आम चुनाव में निर्णायक राज्य मिशिगन और मिनेसोटा की शीर्ष अदालत ने ट्रंप की पद पर बने रहने की योग्यता पर अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
मालूम हो कि राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए ट्रंप समर्थकों ने 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल हिल पर कुछ घंटों के लिए कब्ज़ा कर लिया था। ट्रंप को इन्हीं बातों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
इस फ़ैसले के कारण रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए ट्रंप मेन राज्य में होने वाले प्राइमरी चुनाव में भाग नहीं ले सकते।
इस तरह कोलोराडो के बाद अब मेन, ट्रंप को चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है।
हालांकि अब सुनने में आ रहा है कि इन दोनों राज्यों के फ़ैसलों को अब अदालत में चुनौती दिए जाने की संभावना है।
34 पेज के फ़ैसले में बेलोज़ ने कहा है कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के कारण ट्रंप को मेन के बैलेट से हटा दिया जाना चाहिए। इस संशोधन के अनुसार, ‘विद्रोह या विद्रोह में शामिल’ कोई भी इंसान पद संभालने के काबिल नहीं है।
ट्रंप ने समर्थकों को भड़काया
अपने आदेश में उन्होंने कहा, “ट्रंप ने कई महीनों के दौरान और 6 जनवरी, 2021 को अपने समर्थकों को भड़काने और उन्हें कैपिटल हिल को निशाना बनाने के लिए उकसाने के लिए चुनावी धोखाधड़ी की झूठी कहानी का सहारा लिया। “
उन्होंने कहा, “उनका कभी-कभार अनुरोध करना कि दंगा करने वाले शांति बनाए रखें और क़ानून-व्यवस्था बनाए रखें, उनके कामों को ग़लत ठहराने से बचा नहीं सकता। “
बेलोज़ ने अपने फ़ैसले में लिखा, “मैं इस निष्कर्ष पर बिना विचार किए नहीं पहुंची हूं। मुझे इस बात का ध्यान है कि किसी भी सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट ने संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 के आधार पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव में शामिल होने से नहीं रोका है।
बेलोज़ ने यह भी कहा, “हालांकि, मुझे यह भी पता है कि राष्ट्रपति पद का कोई भी उम्मीदवार पहले कभी विद्रोह में शामिल नहीं हुआ है। “
ट्रम्प के कैंपेन ने बेलोज़ से पहले कहा था कि वे इस प्रक्रिया से खुद को अलग कर लें।
लेकिन इस निर्णय के बाद ट्रम्प के कैंपेन के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने फ़ैसले की आलोचना करते हुए बेलोज़ को ‘एक अति-पक्षपातपूर्ण बाइडन-समर्थक डेमोक्रेट’ कहा है और दावा किया है कि वे ‘चुनावी दख़ल’ में शामिल थीं।
उन्होंने कहा कि ट्रंप का कैंपेन मेन के इस क्रूर निर्णय को लागू होने से रोकने के लिए राज्य की अदालत में तुरंत चुनौती देगा।
2024 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के चुनाव में शामिल होने से रोकने के लिए उनकी उम्मीदवारी को कई राज्यों में चुनौती दी गई है। इसका आधार संविधान के 14वें संशोधन को बनाया गया है।
हालांकि मिशिगन और मिनेसोटा राज्य की अदालतों ने ट्रंप को चुनाव में शामिल होने से रोकने के प्रयासों को ख़ारिज कर दिया है। इस तरह अब इस मामले में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला होने की संभावना है ।