PUNJAB POLICE : एक पिस्तौल सहित 26 जिंदा कारतूस, कार और मोटरसाईकल किया बरामद
PUNJAB POLICE : गिरफ़्तार व्यक्ति पाकिस्तान आधारित नशा तस्करों के संपर्क में थे- डीजीपी गौरव यादव
PUNJAB POLICE : जांच के मुताबिक पाक-आधारित नशा तस्कर ने -खेप फेंकने के लिए ड्रोन इस्तेमाल किया
चंडीगढ़/ अमृतसर (PUNJAB POLICE ) पंजाब पुलिस ने 8 किलो हेरोइन समेत तीन नशा तस्करों को गिरफ़्तार करके सीमा-पार नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले नैटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी आज यहां डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस ( डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।
गिरफ़्तार किये व्यक्तियों की पहचान गुरसाहब सिंह निवासी गांव झंजोटी, अमृतसर, साजन सिंह निवासी गांव भकना कलां, अमृतसर और सतनाम सिंह निवासी कोट खालसा, अमृतसर के तौर पर हुई है। पुलिस ने इनके कब्ज़े में से . 30 बोर के एक पिस्तौल सहित . 30 बोर के 26 जिंदा कारतूस बरामद करने के इलावा उनकी मारुति स्विफ्ट कार और बाइक भी ज़ब्त की है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर को ख़ुफिय़ा सूचना मिली थी कि कुछ नशा तस्करों ने गाँव धर्मकोट पत्तन के नज़दीक भारत-पाक सरहद से ड्रोन द्वारा फेंकी गई हेरोइन की बड़ी खेप प्राप्त की है और यह खेप आगे नशा सप्लायर सतनाम सिंह को अमृतसर में खालसा कालेज के सामने कोट खालसा नज़दीक पहुंचानी है।
इस सूचना पर डीएसपी बलबीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने अड्डा खुसरो टाहली में विशेष नाका लगाया और गुरसाहब और साजन को 7.5 किलो हेरोइन और 16 जिंदा कारतूसों समेत उस समय काबू किया, जब वे अपने मोटरसाईकल पर जा रहे थे।
बाद में पुलिस ने जाल बिछा कर थाना कोट खालसा के इलाके से नशा सप्लायर सतनाम सिंह को गिरफ़्तार किया और उसके कब्ज़े में से 500 ग्राम हेरोइन और .30 बोर के पिस्तौल समेत 10 जिंदा कारतूस बरामद किये और उसकी कार को ज़ब्त कर लिया।
डीजीपी ने बताया कि प्राथमिक जांच के मुताबिक यह मुलजिम पाकिस्तान आधारित नशा तस्कर के सीधे संपर्क में थे और पाकिस्तान से आई हेरोइन को राज्य भर में स्पलाई कर रहे थे।
डीजीपी ने बताया कि जांच से यह भी पता चला है कि पाकिस्तान आधारित नशा तस्करों ने सरहद पार से यह खेप पहुँचाने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया था। उन्होंने बताया कि इस पूरे नैटवर्क का पता लगाने के लिए और जांच जारी है।
इस सबंधी एफआईआर नंबर 34 तारीख़ 10- 06- 2024 को थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सैल अमृतसर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 25 और 29 और हथियार एक्ट की धारा 25 के अधीन मामला दर्ज किया गया है।