SIM CARD SWAP-नए नियम के तहत अब सिम कार्ड 7 दिन बाद ही एक्टिवेट हो पाएगा
जालंधर/नई दिल्ली। सिम कार्ड को लेकर ट्राई TRAI ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ये नियम एक जुलाई से लागू हो जायेंगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ़ इंडिया ने कहा कि साइबर ठगी के केस बढ़ गए हैं इसलिए नियमों को सख्त करना बहुत ज़रूरी था। सिम पोर्टिंग से जुड़े नियम बदले गए गए हैं। ट्राई ने इस सम्बन्धी मार्च में ही लोगों को बता दिया था कि MNP (MOBILE NUMBER PORTING) के नियम बदल जायेंगे।
MNP में लोग मोबाइल सर्विस प्रदाता किसी कंपनी की सर्विस को छोड़ कर दूसरे कंपनी की सर्विस लेते हैं। इसमें नंबर वही रहता है सिर्फ कंपनी बदल जाती है। दिक्कत तब आती है जब कुछ ठग कार्ड स्वैप करवाते वक़्त गलत आईडी का प्रयोग कर या फिर दूसरे तरीकों से डाटा चुरा लेते हैं और अकाउंट से पैसे की ठगी मारते हैं।
एक बात और अगर कार्ड स्वैप किया जायेगा तो संदेह होने पर इसे एक सप्ताह के लिए लॉक भी किया जा सकता है। इस नए नियम के तहत अब सिम कार्ड 7 दिन बाद ही एक्टिवेट हो पाएगा।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण एमएनपी नियमों में अहम बदलाव लागू करेगा। जिसके तहत यूनिक पोर्टिंग कोड के आवंटन के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड पूरा करना होगा। दरअसल, ट्राई ने एक नोट में कहा है कि अगर यूपीसी के लिए अनुरोध सिम स्वैप या मोबाइल नंबर के प्रतिस्थापन की तारीख से सात दिन की समाप्ति से पहले किया गया है, जो पहले दस दिन था, तो यूपीसी आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।
अब आपका Jio, Airtel, Vodafone Idea कंपनियों का सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने के बाद नया सिम कार्ड लेने के लिए उसके एक्टिवेट होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब तक किसी भी यूजर का सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने पर स्टोर से तुरंत सिम कार्ड मिल जाता था। परंतु अब इसका लॉकिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है जिसके तहत अब यूजर्स को उसके लिए 7 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। इसका मतलब अब यूजर्स को नया सिम कार्ड 7 दिन बाद ही मिल पाएगा।
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