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BJP PUNJAB : मंत्री कालिया ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, नगर निगम चुनावों के लिए दिए सुझाव

The Telescope Times
Last updated: January 23, 2025 9:21 pm
The Telescope Times Published January 23, 2025
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BJP PUNJAB
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BJP PUNJAB-भविष्य में क्या सुधार किए जा सकते हैं-के बारे में बताया

जालंधर। BJP PUNJAB-मनोरंजन कालिया पूर्व मंत्री पंजाब सरकार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा और सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने राज्य चुनाव आयोग को एक पत्र लिख कर पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु सुझाव दिए हैंI इस पत्र में कालिया ने कहा है कि पांच नगर निगमों के चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं। प्रत्येक चुनाव से यह सबक मिलता है कि क्या कमियां रहीं और भविष्य में क्या सुधार किए जा सकते हैं।

Contents
BJP PUNJAB-भविष्य में क्या सुधार किए जा सकते हैं-के बारे में बतायाBJP PUNJAB-अधिसूचना की तारीख और चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बीच समय देंBJP PUNJAB-महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड के लिए सुझावBJP PUNJAB-वार्ड में उस वर्ग की अधिकतम आरक्षित जनसंख्या निवास करती हो

BJP PUNJAB-अधिसूचना की तारीख और चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बीच समय दें

पत्र में कालिया ने कमियों और विसंगितयों का जिक्र करते हुए लिखा है कि चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना 08 दिसंबर को की गई थी और उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया 9 दिसंबर से शुरू हुई थी और चुनाव कार्यक्रम 21 दिसंबर तक चला था। चुनाव की अधिसूचना की तारीख और चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बीच हमेशा एक समय अंतराल होता है जो हाल ही में हुए नगर निगम चुनावों की प्रक्रिया के दौरान गायब था, जिससे राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के चयन को अंतिम रूप देने के लिए बहुत कम समय मिला।

BJP PUNJAB-महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड के लिए सुझाव

नगर निगम में पचास प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसका मतलब है कि अगर नगर निगम के वार्डों की विषम (Odd) संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो नगर निगम के वार्डों की सम (Even) संख्या अगले चुनावों के लिए आरक्षित होगी। इसका मतलब है कि अगर नगर निगम की सीमा का परिसीमन करना है तो यह दस साल बाद होना चाहिए।

यह देखा गया है कि हर नगर निगम का कार्यकाल पूरा होने के बाद, नगर निगम का परिसीमन हर पाँच साल बाद किया जाता है। इसका असर यह होता है कि महिलाओं के लिए नगर निगम के वार्डों के आरक्षण की संख्या विषम (Odd) से सम (Even) संख्या में बदल जाती है, लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड का क्षेत्र लगभग वही रहता है।

BJP PUNJAB-वार्ड में उस वर्ग की अधिकतम आरक्षित जनसंख्या निवास करती हो

अनुसूचित जातियों या पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित घोषित किए जाने वाले नगर निगम वार्डों में उस वर्ग की अधिकतम आरक्षित जनसंख्या निवास करती होनी चाहिए। यह देखा गया है कि अनुसूचित जातियों या पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित वार्ड में आरक्षित वर्ग की जनसंख्या बहुत कम या बहुत कम है।

                    ध्यान देने योग्य बात यह है कि नगर निगम जालंधर के वार्ड नंबर 23 को सामान्य श्रेणी मंग वर्गीकृत किया गया है, जबकि वार्ड नंबर 23 की अधिकांश जनसंख्या पिछड़ी श्रेणी से संबंधित है। नगर निगम जालंधर के वार्ड नंबर 48 और वार्ड नंबर 55 को हाल ही में हुए नगर निगम चुनावों में पिछड़ी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जबकि दोनों वार्डों की अधिकांश जनसंख्या सामान्य श्रेणी से संबंधित है। 

इसी तरह वार्ड नंबर 22 को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जबकि अधिकांश जनसंख्या सामान्य और पिछड़ी श्रेणी से संबंधित है। यह देखा गया है कि जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों या पिछड़ी जातियों के वार्ड के आरक्षण के सिद्धांत का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया है।

BJP PUNJAB

https://telescopetimes.com/category/punjab-news

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