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RAILWAY को देने होंगे 8 लाख मुआवजा, हाई कोर्ट का निर्देश
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RAILWAY को देने होंगे 8 लाख मुआवजा, भीड़ के कारण गिर गया था : हाई कोर्ट

The Telescope Times
Last updated: March 11, 2026 9:28 pm
The Telescope Times Published March 11, 2026
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RAILWAY को देने होंगे 8 लाख मुआवजा, हाई कोर्ट का निर्देश
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RAILWAY आगे से पीड़ितों को परेशान भी न करें

मुंबई: RAILWAY को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने वेस्टर्न रेलवे को विरार रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिरने से मरने वाले एक कर्मचारी के परिवार को 8 लाख रुपये तक का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है।

जस्टिस जितेंद्र जैन ने कहा कि ऐसे मामले जिनमें रेलवे कर्मचारियों की दुर्घटनाओं में मौत हुई है, “कभी भी इस कोर्ट या ट्रिब्यूनल में नहीं आने चाहिए थे”। उन्होंने कहा, “रेलवे को खुद ही, और खासकर अपने अधिकारियों की अलग-अलग रिपोर्टों की जांच करने के बाद, कर्मचारी के आश्रितों को इधर-उधर दौड़ाए बिना मुआवज़ा देना चाहिए था… मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी चीजें दोबारा नहीं होंगी।”

निचली कोर्ट ने यह कह कर अर्जी ख़ारिज कर दी थी कि उसके पास PASS नहीं था और वो ट्रैक पर नहीं मिला था।

रमन्ना बुरुमुरी कमर्शियल डिपार्टमेंट में काम करते थे और एलफिंस्टन रोड ऑफिस में पोस्टेड थे। 12 सितंबर, 2020 को, वह सुबह करीब 3 बजे काम से लौट रहे थे। जैसे ही ट्रेन विरार स्टेशन के पास पहुंची, भारी भीड़ के कारण, वह गिर गए। उन्हें एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मृत घोषित कर दिया गया। मार्च 2015 में, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल (मुंबई) ने उनकी पत्नी और बेटी की 4 लाख रुपये के मुआवज़े की अर्जी खारिज कर दी थी। 2016 में उन्होंने HC में अपील की।

जस्टिस जैन ने कहा कि मुआवज़ा देने के लिए, मरने वाला असली यात्री होना चाहिए और मौत किसी अनहोनी की वजह से होनी चाहिए। इस बात पर कोई झगड़ा नहीं था कि बुरुमुरी असली यात्री था और उसे फ़्री पास दिया गया था।
स्टेशन मास्टर मेमो में कहा गया था कि बुरुमुरी नालासोपारा और विरार के बीच ट्रैक पर मिला था। जांच पंचनामा में कहा गया था कि उसकी मौत एक मेल ट्रेन से टकराने की वजह से हुई क्योंकि वह विरार (E) स्टेशन के पास रुका था जहाँ ट्रेसपास का ज़्यादा चांस था। डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM) की रिपोर्ट में कहा गया था कि वह ट्रैक पार करते समय गिर गया था।

जस्टिस जैन ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने तीन अलग-अलग अथॉरिटीज़ के अलग-अलग और खुद से अलग बयानों पर भरोसा करके “बड़ी गलती” की। मेमो में मौत की वजह नहीं बताई गई थी, पंचनामा मौके पर रिकॉर्ड नहीं किया गया था और DRM की रिपोर्ट उसी के आधार पर थी। रिपोर्ट को खारिज करते हुए, जस्टिस जैन ने कहा कि बुरुमुरी चलती ट्रेन से गिर गए थे। उन्होंने कहा, ऐसी घटना पूरी तरह से ‘गलत’ ट्रेन से गिरने के दायरे में आएगी, जो ‘अनहोनी’ घटना को बताता है।” उन्होंने WR को दुर्घटना की तारीख से पेमेंट तक 6% ब्याज के साथ 4 लाख रुपये देने का निर्देश दिया, जो क्लेम करने वालों के एप्लीकेशन देने के आठ हफ़्ते के अंदर 8 लाख रुपये तक की लिमिट पर होगा।

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