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Telescope Times > Blog > Crime & Law > Punjab News : मौत एक्सीडेंट से, इंश्योरेंस कंपनियों को देने होंगे 1.75 करोड़ : COURT
Crime & Law

Punjab News : मौत एक्सीडेंट से, इंश्योरेंस कंपनियों को देने होंगे 1.75 करोड़ : COURT

The Telescope Times
Last updated: June 11, 2026 10:35 pm
The Telescope Times Published June 11, 2026
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Punjab News : मौत एक्सीडेंट से, इंश्योरेंस कंपनियों को देने होंगे 1.75 करोड़ : COURT
Punjab News : मौत एक्सीडेंट से, इंश्योरेंस कंपनियों को देने होंगे 1.75 करोड़ : COURT
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जालंधर। Punjab News : किसान निर्मल सिंह कि एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो स्कूटर पर थे और रास्ते में कुत्ता आ गया और उससे बचने और उसे बचाने के चक्कर में वो सड़क पर जोर से गिरे और सर पर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। पंगा तब पड़ा जब एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बावजूद कंपनियां मुकर गयीं कि पैसे नहीं देंगे क्योंकि मौत का कारण कुछ और है।

उनका परिवार CONSUMER COURT चला गया। उन्होंने अलग-अलग कंपनियों से चार पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थीं, जिससे कुल इंश्योर्ड रकम 1.75 करोड़ रुपये थी।

2017 में स्कूटर एक्सीडेंट में पंजाब के एक किसान की मौत से उसके परिवार और चार प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई, जिनका दावा था कि उसकी मौत क्रैश में लगी चोटों के बजाय अनजान बीमारियों से हुई थी। लगभग नौ साल बाद, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) ने इंश्योरेंस कंपनियों को 1.75 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है, क्योंकि पाया गया कि उसकी मौत खोपड़ी के एक जानलेवा फ्रैक्चर की वजह से हुई थी।

AVM जे राजेंद्र (रिटायर्ड) (पीठासीन सदस्य) और जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता (सदस्य) की बेंच रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, भारती AXA जनरल इंश्योरेंस कंपनी और ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी की अपील पर सुनवाई कर रही थी।

कमीशन ने 10 जून को कहा, “मृतक बीमित व्यक्ति (DLA) को कई बाहरी और अंदरूनी चोटें आईं, जिसमें एक्सीडेंट के दौरान ‘फ्रंटल बोन फ्रैक्चर’ भी शामिल है, जो बाहरी और हिंसक तरीकों के तहत कवर होता है… खोपड़ी में फ्रंटल बोन फ्रैक्चर आम तौर पर मौत का कारण बनने के लिए काफी है,” कमीशन ने इंश्योरेंस कंपनियों की इस दलील को खारिज कर दिया कि किसान की मौत दिल और फेफड़ों की बीमारियों के कारण हुई थी।

NCDRC पीठासीन सदस्य AVM जे राजेंद्र (रिटायर्ड) और सदस्य जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने 10 जून को यह आदेश सुनाया।

राज्य कमीशन के आदेश में कोई कमी नहीं
कंज्यूमर पैनल ने कहा कि एक्सीडेंट में लगी चोटों के कारण मौत पर शक नहीं किया जा सकता। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण कार्डियो-रेस्पिरेटरी अरेस्ट बताया गया है, जो शायद सिर में चोट लगने या एक्सीडेंट की वजह से तेज़ होने की वजह से हुआ और मौत का तुरंत कारण है।

इंश्योरेंस कंपनियों का यह दावा कि मरने वाले ने प्रपोज़ल फ़ॉर्म में अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में गलत जवाब दिया था, उनके क्लेम को रिजेक्ट करना किसी भी सबूत से सपोर्टेड नहीं है, और इसलिए, क्लेम को रिजेक्ट करना गलत है।

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