Air India Express : The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने किया निरीक्षण
नई दिल्ली। Air India Express :विमानन नियामक डीजीसीए ने वीरवार को रद्द उड़ानों के लिए यात्रियों को मुआवजा नहीं देने पर एयर इंडिया एक्सप्रेस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) /The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने जून में अनुसूचित घरेलू ऑपरेटरों के वार्षिक निगरानी कार्यक्रम (एएसपी) 2024 के अनुसार निरीक्षण किया। यह यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और मुआवजे से संबंधित मानदंडों के संबंध में था।
डीजीसीए ने एक विज्ञप्ति में कहा, “एयरलाइंस के निगरानी निरीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस सीएआर सेक्शन-3, सीरीज एम, पार्ट IV के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा था।”
इसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
नियामक ने कहा कि एयरलाइन के जवाब से पता चला कि उसने उड़ानें रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को मुआवजा देने के प्रावधानों का पालन नहीं किया है।
उल्लंघन के लिए डीजीसीए ने एयर इंडिया एक्सप्रेस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उल्लंघनों के बारे में विशिष्ट विवरण तुरंत सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
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