APEX COURT -प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट/ APEX COURT ने सोमवार को बुलडोज़र द्वारा लोगों के घर गिराए जाने का सख्त नोटिस लिया। कोर्ट ने इस विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ कहा कि सिर्फ इसलिए किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है।
अदालत ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर दिशानिर्देश तय करने का प्रस्ताव करती है।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ याचिकाओं पर कहा, “भले ही वह दोषी है, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है।”
किसी भी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं
हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं देगी।
पीठ ने कहा, ”हम अखिल भारतीय आधार पर कुछ दिशानिर्देश बनाने का प्रस्ताव करते हैं ताकि उठाए गए मुद्दों के संबंध में चिंताओं का ध्यान रखा जा सके।”
इसने मामले को 17 सितंबर को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।
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