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Reading: पेड़ों की अवैध कटाई पर EASTWOOD VILLAGE के त्रिवेणी मल्होत्रा को नोटिस
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Telescope Times > Blog > MY PUNJAB > पेड़ों की अवैध कटाई पर EASTWOOD VILLAGE के त्रिवेणी मल्होत्रा को नोटिस
EASTWOOD VILLAGE-PHOTO INTERNET
MY PUNJAB

पेड़ों की अवैध कटाई पर EASTWOOD VILLAGE के त्रिवेणी मल्होत्रा को नोटिस

The Telescope Times
Last updated: April 9, 2026 4:25 pm
The Telescope Times Published April 9, 2026
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EASTWOOD VILLAGE
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जालंधर कारपोरेशन ने जवाब माँगा, जुर्माने की तैयारी

जालंधर। EASTWOOD VILLAGE IN TROUBLE : नगर निगम शहर की सुंदरता के साथ-साथ लोगों की सेहत को लेकर भी अलर्ट मोड़ पर आ गया है। इसी कारण पेड़ों की अवैध कटाई करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। पेड़ों को आंशिक तौर पर भी नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जायेगा। निगम ने ऐसे लोगों की लिस्ट बना ली है जिन्होंने यह गुनाह किया है। इसमें कई बड़े फ़ूड रेस्टोरेंट और फैक्टरियों के नाम शामिल हैं। मालूम हो अगर पेड़ को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है तो प्रति पेड़ 50 हज़ार तक जुर्माना है।

Contents
जालंधर कारपोरेशन ने जवाब माँगा, जुर्माने की तैयारीपेड़ों की कटाई पर कई धाराओं के तहत FIR

निगम द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, EASTWOOD VILLAGE के त्रिवेणी मल्होत्रा को भी शिकायत के आधार पर नोटिस भेजा गया है। नोटिस में बताया गया है कि मैकडॉनल्ड से जमशेर रोड के बीच पेड़ों की अवैध कटाई की गई, जिसकी शिकायत संबंधित विभाग को प्राप्त हुई थी। सूत्रों की मानें तो, जांच के दौरान यह सामने आया कि करीब 200 पेड़ों को काटा गया, जो कि “Punjab Tree Protection Act-2024” का उल्लंघन है। अब अगर EASTWOOD VILLAGE को प्रति पेड़ जुर्माना भरना पड़ा तो रकम ONE CRORE होगी।

NOTICE SERVED TO EASTWOOD VILLAGE

निगम ने त्रिवेणी मल्होत्रा को लिखित में निर्देश दिया है कि वह निश्चित समय सीमा के भीतर इस मामले में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया गया, तो विभाग द्वारा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दूसरी ओर, एक अन्य शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि विकास कार्यों के दौरान PWD विभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि 28 से 29 सितंबर 2025 के बीच जेसीबी मशीनों के माध्यम से खुदाई करते समय पेड़ों को क्षति पहुंची।

इस मामले में शिकायतकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं (BNS 103, 101, 66) के तहत कार्रवाई की मांग की है और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है।

नगर निगम और संबंधित विभाग अब दोनों मामलों की जांच कर रहे हैं। यह मामला पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास के बीच संतुलन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी तरफ पेड़ पौधों को बचाने को लेकर NGO चलाने वालों का कहना है कि यह सख्ती बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अब भी देर नहीं हुई है।

पेड़ों की कटाई पर कई धाराओं के तहत FIR

पेड़ काटने पर कम्युनिटी सर्विस भी करनी पड़ेगी। इसमें एक पेड़ के बदले दस पेड़ लगाने होंगे और उनकी देखभाल भी करनी होगी। अब वो लोग भी सावधान रहें जो पेड़ का तना काट कुछ बनवा लेते हैं और शाखाएं, पत्ते आदि जला डालते हैं। उनको 10 से 25 हज़ार तक पेनल्टी लग सकती है। इसके लिए कई धाराओं के तहत FIR हो सकती है। ये धाराएं हैं 303, 324, 280 BNS ।

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