LAND MAFIA : भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 11 लागू
LAND MAFIA : किसानों से सस्ते में जमीन खरीद महंगे दाम पर बेचते हैं दलाल
गाजियाबाद। LAND MAFIA : इन 8 गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री पर लगेगी रोकगाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा हरनंदीपुरम टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करने के साथ, जल्द ही आठ गांवों में जमीन की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यहाँ से कुल 541.1 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।
अक्सर यह देखा गया है कि बाहरी लोग नई घोषित परियोजनाओं के लिए चिह्नित भूमि की बड़ी मात्रा में खरीददारी करते हैं, और लाभ के लिए इसे काफी ऊंचे दामों पर दोबारा बेचने का इरादा रखते हैं। परिणामस्वरूप, किसान, जो उस भूमि के असली मालिक हैं, को दीर्घकालिक नुकसान उठाना पड़ता है।
इसे रोकने और किसानों को इस तरह के नुकसान से बचाने के लिए, जीडीए इन आठ गांवों – नगला फिरोज मोहनपुर, मोरटा, भाऊपुर, अटौर, चंपत नगर, शमशेर, भैदा खुर्द, मथुरापुर और शाहपुर मोरटा में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 11 लागू करेगा। – इन गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी गई है। अगस्त में टाउनशिप मैप को मंजूरी दी गई है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, जीडीए बोर्ड ने अगस्त में हिंडन नदी के पास इस टाउनशिप के नक्शे को मंजूरी दी थी। प्राधिकरण ने टाउनशिप के लिए आवश्यक भूमि का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। जीडीए सचिव राजेश सिंह ने कहा, ”बाहरी लोग बाद में मुनाफा कमाने के लिए किसी नई घोषित परियोजना के लिए चिह्नित जमीन को बड़ी मात्रा में खरीद लेते हैं। इससे जमीन बेचने वाले किसानों को नुकसान होता है और इस अवैध गतिविधि को रोकने के लिए जल्द ही आठ गांवों में धारा 11 लागू की जाएगी।”
एक महीने के अंदर जारी होगी अधिसूचना
राजेश सिंह ने संकेत दिया कि एक महीने के भीतर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। टाउनशिप के लिए निर्धारित क्षेत्र में जमीन की खरीद-फरोख्त पर जीडीए नजर रख रहा है। हालांकि किसानों को आपस में जमीन का लेन-देन करने की इजाजत होगी, लेकिन अधिसूचना लागू होने तक बाहरी लोगों के साथ लेन-देन को हतोत्साहित किया जाएगा।