NEET-UG 2024 : पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला
NEET-UG 2024 : स्टूडेंट्स के वकीलों को नहीं मिले हलफनामे
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को कहा कि विवादित मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2024 से संबंधित याचिकाओं पर 18 जुलाई को सुनवाई की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाया कि केंद्र और प्रतिष्ठित परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने शीर्ष अदालत के 8 जुलाई के आदेश का अनुपालन करते हुए अपने हलफनामे दायर किए हैं।
न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने पाया कि कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकीलों को अभी तक केंद्र और NTA द्वारा दायर हलफनामे नहीं मिले हैं।
मामले की सुनवाई 18 जुलाई को तय की गई है।
शीर्ष अदालत NEET-UG 2024 से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें 5 मई को हुई परीक्षा में अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं, जिसमें इसे नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
https://telescopetimes.com/category/trending-news/national-news