PASSPORT को लेकर सरकार ने नियम बदले, जल्द बनवा लें ये सरकारी कागज
PASSPORT अधिनियम 1967 की धारा 24 के प्रावधानों के तहत पासपोर्ट नियमों में संशोधन
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट एक्ट 1980 में संशोधन किया है। इसके मुताबिक अगर आपके पास सरकारी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है जिसे रजिस्ट्रार डेथ एंड बर्थ या फिर कारपोरेशन ने जारी किया हो तो आपका पासपोर्ट नहीं बन पायेगा।
सरकार ने ये नियम 24 फरवरी 2025 से लागू कर दिया है। अच्छी खबर यह है कि जिन लोगों का जन्म 2023 अक्टूबर से पहले हुआ है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर दूसरे डॉक्यूमेंट भी जमा करवा सकते हैं।
विदेश मंत्रालय द्वारा 24 फरवरी को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 24 के प्रावधानों के तहत पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया गया है।

2025 के पासपोर्ट (संशोधन) नियम जो आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। इसमें कहा गया है कि केवल वही जन्म प्रमाण पत्र मान्य होंगे जो “जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या नगर निगम या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हों और जो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत रजिस्टर्ड हैं”।
1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में सिर्फ यही काम कर सकते हैं।
इससे पहले पैदा हुए लोग PAN/पैन, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास सर्टिफिकेट, LIC का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड आदि जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में लगा सकते हैं।
सरकार चाहती है कि एकरूपता आए और इसके अलावा लोग अपना नाम और बर्थ ज़रूर रजिस्टर करवाएं इससे कई तरह के काम ठीक होंगे। नाना प्रकार का फर्जीवाड़ा रुकेगा।
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