Drug racket kingpin : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 साल कैद की सजा
Drug racket kingpin : दोषियों में पत्नी गुरप्रीत कौर भोला भी शामिल
चंडीगढ़, 30 जुलाई, 2024: मोहाली की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में “Drug racket kingpin” जगदीश सिंह उर्फ भोला को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
मोहाली की अदालत ने मंगलवार को ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में “सरगना” जगदीश सिंह उर्फ भोला समेत 17 लोगों को दोषी करार दिया। दोषियों में जगदीश भोला की पत्नी गुरप्रीत कौर भोला भी शामिल है और उसे तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है।
50,000 रुपये का जुर्माना भी
अदालत ने जगदीश भोला पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी।
प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़ों रुपये के सिंथेटिक नारकोटिक्स रैकेट में 23 लोगों को आरोपी बनाया था। शिअद-भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान पंजाब के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज आठ एफआईआर के आधार पर 2013 में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत धन शोधन की जांच शुरू की गई थी।