AAP : COURT SAID-बिना मुकदमा शुरू किए यह सजा का तरीका नहीं हो सकता
नई दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी /AAP के नेता विजय नायर को सोमवार को जमानत मिल गई। पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे नायर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। नायर 23 महीनों से जेल में बंद थे। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार राजनेताओं में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही जेल में बंद हैं।
जस्टिस हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) कोर्ट को दिए गए आश्वासनों के बावजूद समय पर मुकदमे को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाया है, और लगभग 350 गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है। अदालत ने आगे यह भी उल्लेख किया कि नायर 23 महीनों से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमा सजा नहीं बन सकता।
AAP : ‘कैद से आजादी’
नायर से पहले बीआरएस नेता के कविता, आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को भी सर्वोच्च अदालत ने ‘कैद से आजादी’ दी है। विजय नायर को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र है और इसका सम्मान उन मामलों में भी किया जाना चाहिए जहां कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं। याचिकाकर्ता 23 महीने से हिरासत में है और उसे विचाराधीन कैदी के रूप में रखा गया है, बिना मुकदमा शुरू किए यह सजा का तरीका नहीं हो सकता।
जमानत नियम है और जेल अपवाद है। यह सार्वभौमिक प्रस्ताव पूरी तरह से विफल हो जाएगा। यदि याचिकाकर्ता को इतने लंबे समय तक विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में रखा जाता है, जबकि सजा केवल दोषसिद्धि अधिकतम 7 साल हो सकती है, हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता जमानत का हकदार है। इस आदेश में दी गई शर्तों पर जमानत दी जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में एक अर्जी पर फैसला सुनाया। अर्जी में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत की मांग की गई थी। इस दौरान कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विजय नायर को जमानत दे दी।
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