RTI : सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को किया ब्लैकमेल
चंडीगढ़, 10 जनवरी
Punjab State Information Commission के राज्य सूचना आयुक्त संदीप सिंह धालीवाल ने आज एक आदेश जारी करते हुए मनजिंदर सिंह (निवासी मकान नंबर 2469, सनी एंक्लेव, सेक्टर 125, खरड़, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर) पर पंजाब राज्य सूचना आयोग में अगले एक साल तक कोई अन्य RTI दाखिल करने पर रोक लगा दी गई है।
इस संबंध में, RTI आयोग के आदेशों के अनुसार, दिनांक 8 जनवरी 2025 को राज्य सूचना आयुक्त संदीप सिंह धालीवाल ने मनजिंदर सिंह द्वारा पंजाब राज्य सूचना आयोग में सेकेंड अपील के तहत दाखिल लगभग 200 आर.टी.आई. मामलों में से 70 मामलों की सुनवाई की।
इस दौरान यह बात सामने आई कि मनजिंदर सिंह द्वारा फर्जी किस्म की RTI के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है और अपनी भ्रष्ट गतिविधियों के जरिए आर.टी.आई.एक्ट के माध्यम से सरकारी काम-काज को प्रभावित किया जा रहा है। आयोग द्वारा बार-बार इन RTI के जनहित में उपयोग के संबंध में पूछा गया, लेकिन मनजिंदर सिंह द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।
उन्होंने बताया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पहले ऐसे मामलों की सुनवाई के दौरान दिए गए फैसलों की रोशनी में, राज्य सूचना आयुक्त संदीप सिंह धालीवाल ने मनजिंदर सिंह पर एक साल के लिए आयोग में अर्जी दाखिल करने पर रोक लगाते हुए, मनजिंदर सिंह द्वारा दाखिल विभिन्न RTI में अधिकारियों पर लगाए गए जुर्माने और मुआवजे को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही पब्लिक अथॉरिटीज को सलाह दी गई है कि यदि मनजिंदर सिंह द्वारा आर.टी.आई. एक्ट 2005 की धारा 7(9) के तहत दाखिल की गई अर्जियां एक ही प्रकार की हों या दफ्तर पर बोझ डालने वाली हों, तो उन पर ध्यान न दिया जाए।
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