माननीय अदालत ने SHO नवी बारादरी से रिपोर्ट 31 जनवरी तक तलब की – Non-Bailable Case
जालंधर। धोखाधड़ी के Non-Bailable केस में नामजद सर्वोदय अस्पताल के डॉक्टर राजेश अग्रवाल, डॉ. कपिल गुप्ता, डॉ. संजय मित्तल, डॉ. अनवर खान और नोएडा CA संदीप कुमार सिंह आदि आरोपियों की मुश्किलें दिन -ब -दिन बढ़ती जा रही हैं है। अदालत में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धारा 75 Cr.P.C./79 BNSS के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करने संबंधी अर्जी दायर की गई थी।
इसका संज्ञान लेते हुए माननीय अदालत ने थाना नवी बारादरी के SHO को निर्देश दिए हैं कि वे FIR नंबर 233, दिनांक 23.12.2025 के आरोपियों की गिरफ्तारी की स्थिति को लेकर रिपोर्ट दाखिल करें। माननीय अदालत ने SHO से रिपोर्ट 31 जनवरी 2026 तक मांगी है। इससे पहले इसी FIR में गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कहती रही है कि इन्वेस्टीगेशन चल रही है या SIT बना दी गई है। अब इस रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि अरेस्ट को लेकर पुलिस का क्या अपडेट है।
यह अहम कार्यवाही माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी–8, जालंधर की अदालत में डॉ पंकज त्रिवेदी बनाम डॉ राजेश अग्रवाल मामले में हुई।
इस संबंध में ज़रूरी आदेश 14 जनवरी 2026 को पारित किया गया।
मालूम हो कि दिनांक 23.12.2025 को नवी बारादरी थाना में पुलिस ने एफआईआर नंबर 233 दर्ज की है। इसमें डॉक्टर राजेश अग्रवाल, डॉ. कपिल गुप्ता, डॉ. संजय मित्तल, डॉ. अनवर खान और CA संदीप कुमार सिंह निवासी नोएडा के खिलाफ IPC की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 477-A और 120-B लगाई गई है। इन धाराओं के तहत ये Non-Bailable अपराध के आरोपी हैं।
इसमें आरोपी डॉक्टरों पर अपने पार्टनर्स डॉक्टरों से करोड़ों की धोखाधड़ी करने और डॉक्यूमेंट में हेर फेर कर सर्वोदय अस्पताल को घाटे में दिखाने के संगीन आरोप लगे हैं। इसमें अभी तक गिरफ्तारी पेंडिंग है जिसके चले शिकायतकर्ता ने उक्त एप्लीकेशन माननीय अदालत में दायर की थी।
Non-Bailable
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