Jalandhar Corporation – कई धाराओं के तहत FIR होगी दर्ज
जालंधर। Jalandhar Corporation : शहर में हरे भरे पेड़ को गैर क़ानूनी तौर पर काटना अब क्राइम माना जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी ज़मीन और प्राइवेट लैंड से दरख़्त काटने पर अब न केवल जेब ढीली होगी अपितु सजा हो सकती और जेल भी जाना पड़ सकता है। tree preservation committee ने ये सुझाव दिए थे जिन्हें मान लिया गया। नगर निगम ने इस सम्बन्धी नियम को हाल ही में हुए बजट इजलास में पास भी कर दिया है।
विस्तृत जानकारी के अनुसार, नगर निगम की पालिसी के तहत अब सरकारी ज़मीन, सड़कों के किनारों से, गलियों-चौराहों से पेड़ काटने पर भारी जुर्माना किया जाएगा। यह प्रति पेड़ के हिसाब से होगा। अगर किसी ने पेड़ को जड़ से काटा है तो इसे बड़ा अपराध माना जायेगा। इस पर 50 हजार तक जुर्माना है।
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यही नहीं कम्युनिटी सर्विस भी करनी पड़ेगी। इसमें एक पेड़ के बदले दस पेड़ लगाने होंगे और उनकी देखभाल भी करनी होगी। अब वो लोग भी सावधान रहें जो पेड़ का तना काट कुछ बनवा लेते हैं और शाखाएं, पत्ते आदि जला डालते हैं। उनको 10से 25 हज़ार तक पेनल्टी लग सकती है। इसके लिए कई धाराओं के तहत FIR हो सकती है। ये धाराएं हैं 303, 324, 280 BNS के तहत FIR दर्ज होगी।
मेयर विनीत धीर की इस पहल का स्वागत
निगम ने यह फैसला बढ़ते प्रदूषण और लोगों की उन शिकायतों के आधार पर लिया है जिसमें बताया गया था कि बहुत से लोग/संस्थान सालों पुराने पेड़ काट रहे हैं जिससे पर्यावरण को नुक्सान पहुँच रहा। इससे शहर की सुंदरता भी खराब हो रही।
लोगों ने मेयर विनीत धीर इस पहल का स्वागत किया है, हालांकि उन लोगों को चिंता हो गई है जिन लोगों ने पेड़ काटे हैं। इसमें कुछ बड़ी फ़ूड इंडस्ट्री, अस्पताल वाले, फैक्टरी वाले, बिल्डिंग, कॉलोनियां काटने वाले और आम लोग भी शामिल हैं।
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