अमृतसर, 22 सितंबर, 2026: Punjab: High-Security Registration Plates : गाड़ियों की नंबर प्लेट को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के सेक्शन 163 के तहत जारी एक आदेश के अनुसार, जिन गाड़ियों पर वैलिड और साफ दिखने वाली हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं होगी, उन्हें पेट्रोल, डीज़ल या CNG सप्लाई नहीं किया जाएगा।
यह आदेश अमृतसर कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी पेट्रोल पंप, डीज़ल डिस्पेंसिंग स्टेशन और CNG स्टेशनों पर लागू होगा। जिन गाड़ियों पर आगे और पीछे नंबर प्लेट नहीं होगी, या जिनकी नंबर प्लेट टूटी हुई, मुड़ी हुई, ढकी हुई, बदली हुई या छेड़छाड़ की हुई होगी, उन्हें भी फ्यूल नहीं दिया जाएगा।
पुलिस के मुताबिक, ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल हिट-एंड-रन घटनाओं, चेन स्नैचिंग, चोरी और डकैती जैसी क्रिमिनल एक्टिविटी में किया जा सकता है। साफ नंबर प्लेट न होने से CCTV-बेस्ड पहचान और ANPR-बेस्ड ट्रैफिक एनफोर्समेंट में भी मुश्किलें आती हैं।
सभी पेट्रोल पंप और CNG स्टेशनों को पंजाबी और इंग्लिश दोनों में कम से कम 3×3 फीट के इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगाने होंगे। फ्यूल स्टेशनों पर CCTV/ANPR कैमरे चालू रहने चाहिए, और गाड़ियों की रिकॉर्ड की गई फुटेज कम से कम 30 दिनों तक संभाल कर रखनी होगी।
वैलिड रजिस्ट्रेशन या टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर वाली नई गाड़ियों को इस रोक से छूट दी गई है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और दूसरी ज़रूरी इमरजेंसी गाड़ियां भी इससे बाहर रहेंगी।
नियम तोड़ने वालों पर BNSS के सेक्शन 223 और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है।





