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Reading: Calcutta High Court : बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी OBC सर्टिफिकेट रद्द
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Telescope Times > Blog > Trending News > National > Calcutta High Court : बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी OBC सर्टिफिकेट रद्द
Calcutta High Court SCRAPS OBC
National

Calcutta High Court : बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी OBC सर्टिफिकेट रद्द

The Telescope Times
Last updated: May 22, 2024 9:04 pm
The Telescope Times Published May 22, 2024
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Calcutta High Court SCRAPS OBC
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Calcutta High Court ने गैरकानूनी बताया

Calcutta High Court : 5 लाख लोग प्रभावित होंगे, नौकरी करने वालों पर असर नहीं

कोलकाता । Calcutta High Court ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी अदर बैकवर्ड क्लास (OBC) सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर OBC सर्टिफिकेट जारी कर दिए। पश्चिम बंगाल के 2012 के एक अधिनियम के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में कई वर्गों को अवैध पाते हुए रद्द कर दिया गया।

Contents
Calcutta High Court ने गैरकानूनी बतायाCalcutta High Court : 5 लाख लोग प्रभावित होंगे, नौकरी करने वालों पर असर नहींCalcutta High Court : ममता बोलीं- हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेंगेCalcutta High Court : 2011 में दाखिल की गई थी हाईकोर्ट में याचिका

बेंच ने कहा- इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए। इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि, यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी या मिलने वाली है। Calcutta High Court ने स्पष्ट किया कि वंचित वर्ग के नागरिक, जो पहले से ही सेवा में हैं या आरक्षण का लाभ ले चुके हैं या राज्य की किसी चयन प्रक्रिया में सफल हुए हैं, उनकी सेवाएं रद्द नहीं की जाएंगी।

OBC लिस्ट के रद्द होने से करीब 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द होने वाले हैं। Calcutta High Court ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर OBC की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी।

Calcutta High Court : ममता बोलीं- हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे

Calcutta High Court :
Calcutta High Court :

Calcutta High Court के फैसले को लेकर बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वे हाईकोर्ट और भाजपा के आदेश को नहीं मानेंगी। राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। एक रैली में ममता ने कहा कि इन लोगों की हिम्मत तो देखिए। ये हमारे देश का एक कलंकित अध्याय है।

ममता बोलीं कि ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले कई सर्वे कराए गए थे। इस मामले में पहले भी कई केस दर्ज कराए गए हैं, पर उनका कोई नतीजा नहीं निकला। ये लोग भाजपा शासित प्रदेशों में नीतियों पर बात क्यों नहीं करते हैं।

ममता ने आगे कहा कि PM NARENDER MODI लगातार बात करते आए हैं कि कैसे माइनॉरिटीज तापाशिली आरक्षण को छील लेंगी और इससे संविधान ध्वस्त हो जाएगा। माइनॉरिटीज कभी तापाशिली या आदिवासी रिजर्वेशन को हाथ भी नहीं लगा सकती हैं। लेकिन भाजपा के शातिर लोग एजेंसियों के जरिए अपने काम करवाते हैं।

Calcutta High Court : 2011 में दाखिल की गई थी हाईकोर्ट में याचिका

ममता सरकार के ओबीसी आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ 2011 में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इसमें दावा किया गया कि 2010 के बाद दिए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट 1993 के पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम को दरकिनार कर दिए गए। याचिका में ये भी कहा गया कि जो लोग वास्तव में पिछड़े वर्ग से थे, उन्हें उनके सही सर्टिफिकेट नहीं दिए गए।

इसे लेकर अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को 1993 के कानून के मुताबिक आयोग की सिफारिश विधानसभा को सौंपनी होगी। इसी के आधार पर ओबीसी की लिस्ट बनाई जाएगी। तपोब्रत चक्रवर्ती की बेंच ने कहा, ‘ओबीसी किसे माना जाएगा, इसका फैसला विधानसभा करेगी। बंगाल पिछड़ा वर्ग कल्याण को इसकी सूची तैयार करनी होगी। राज्य सरकार उस लिस्ट को विधानसभा में पेश करेगी। जिनके नाम इस लिस्ट में होंगे उन्हीं को ओबीसी माना जाएगा।

पीठ ने निर्देश दिया कि 5 मार्च, 2010 से 11 मई, 2012 तक राज्य द्वारा किए गए 42 वर्गों को वर्गीकृत करने वाले कार्यकारी आदेशों को भी, इस तरह के वर्गीकरण की सिफारिश करने वाली रिपोर्टों की अवैधता को देखते हुए, संभावित प्रभाव से रद्द कर दिया गया था।

पीठ ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की राय और सलाह आमतौर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के तहत राज्य विधानमंडल पर बाध्यकारी है।

पीठ ने राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को आयोग के परामर्श से ओबीसी की राज्य सूची में नए वर्गों को शामिल करने या शेष वर्गों को बाहर करने की सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट विधायिका के समक्ष रखने का निर्देश दिया।

Calcutta High Court :

https://telescopetimes.com/category/trending-news/national-news

https://www.hindustantimes.com/india-news/pm-modi-reacts-to-calcutta-hc-verdict-on-obc-status-tmc-gave-certificates-to-muslim-for-101716387042159.html

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