cheque bounce case की शिकायत 2018 में एक कंपनी ने दर्ज कराई थी
cheque bounce case-गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी
cheque bounce case-शिकायतकर्ता को 3,72,219 रु. का मुआवजा देने का भी निर्देश
मुंबई। cheque bounce case-यहां की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को तीन महीने कैद की सजा सुनाई है और उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
अंधेरी में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) वाई पी पुजारी ने वर्मा को परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया।
अदालत ने फिल्म निर्माता को आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर शिकायतकर्ता को 3,72,219 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं था।
चूंकि आदेश पारित होने के समय वर्मा अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं थे, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के अनुसार सजा के निष्पादन के लिए उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके खिलाफ स्थायी गैर-जमानती वारंट जारी किया गया।
वर्मा की कंपनी के खिलाफ 2018 में एक कंपनी ने चेक बाउंस की शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने अप्रैल 2022 में 5,000 रुपये की नकद जमानत पर वर्मा को जमानत दे दी थी।