Delhi Liquor Policy Case : AAP नेता नियमों और शर्तों पर रिहा
NEW DELHI . सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Liquor Policy Case) में आप नेता संजय सिंह को जमानत दे दी।
शीर्ष अदालत ने कहा, “हम निर्देश देते हैं कि संजय सिंह को ट्रायल कोर्ट द्वारा तय नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए। हम स्पष्ट करते हैं कि आज दी गई रियायत को पूर्वता नहीं माना जाएगा। उन्हें अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।”
सुप्रीम कोर्ट ने Delhi Liquor Policy Case में आप नेता संजय सिंह को जमानत दे दी। कोर्ट ने मंगलवार को Enforcement Directorate से पूछा कि क्या उसे दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की और हिरासत की जरूरत है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने Delhi Liquor Policy Case में ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से निर्देश लेने और दोपहर के बाद के सत्र में उसे अवगत कराने को कहा कि क्या सिंह की और हिरासत की आवश्यकता है और टिप्पणी की कि वह छह महीने जेल में बिता चुके हैं।