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Reading: Train e-tickets की अवैध बिक्री दंडनीय, 3 साल तक क़ैद: सुप्रीम कोर्ट
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Telescope Times > Blog > Crime & Law > Train e-tickets की अवैध बिक्री दंडनीय, 3 साल तक क़ैद: सुप्रीम कोर्ट
TRAIN -E-TICKETS
Crime & Law

Train e-tickets की अवैध बिक्री दंडनीय, 3 साल तक क़ैद: सुप्रीम कोर्ट

The Telescope Times
Last updated: January 15, 2025 12:42 pm
The Telescope Times Published January 15, 2025
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TRAIN -E-TICKETS
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train e-tickets -Indian Railway सालाना लगभग 673 करोड़ यात्रियों को यात्रा कराता है

train e-tickets की अवैध, अनधिकृत खरीद और बिक्री पर हो सकती है

train e-tickets रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत आपराधिक कार्रवाई हो सकती है

नई दिल्ली। train e-tickets -सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अनधिकृत/ illegal ट्रेन ई-टिकट बेचना या फिर स्टोर करना एक अपराध है। ऐसी टिकट्स बेचने वालों के खिलाफ रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। मालूम हो यह कानून इंटरनेट तकनीक से भी पुराना है।

Contents
train e-tickets -Indian Railway सालाना लगभग 673 करोड़ यात्रियों को यात्रा कराता हैtrain e-tickets की अवैध, अनधिकृत खरीद और बिक्री पर हो सकती हैtrain e-tickets रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत आपराधिक कार्रवाई हो सकती है

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा, “हम आगे सुविचारित राय रखते हैं कि अधिनियम के लागू होने के बाद ई-आरक्षण और ई-टिकट की प्रणाली शुरू होने का मात्र तथ्य, ई-टिकट की अवैध बिक्री से निपटने के लिए धारा 143 में प्रावधान को अचूक नहीं बनाता है। धारा 143, महत्वपूर्ण रूप से, टिकटों की भौतिक और ऑनलाइन बिक्री के बीच कोई अंतर नहीं करती है,।”

“प्रावधान में जिस समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है वह यह है कि टिकटों की अवैध और अनधिकृत खरीद और बिक्री नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी माध्यम हो– प्रिंट या ऑनलाइन।

“हम अभियोजन पक्ष से सहमत हैं कि धारा 143, एक दंडात्मक प्रावधान, एक सामाजिक अपराध से निपटने के लिए लागू किया गया है। भारतीय रेलवे हमारे देश के बुनियादी ढांचे का एक आधार है। यह सालाना लगभग 673 करोड़ यात्रियों को यात्रा कराता है और इसका इस देश की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। टिकटिंग प्रणाली की अखंडता और स्थिरता को बाधित करने के किसी भी प्रयास को उसी समय रोका जाना चाहिए, ”अदालत ने कहा।

पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा दायर एक अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें यह माना गया था कि अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा रेलवे ई-टिकटों की बिक्री अधिनियम की धारा 143 के तहत अपराध नहीं है, क्योंकि उस समय इंटरनेट प्रचलन में नहीं था ।

धारा 143 रेलवे टिकटों की अनधिकृत बिक्री के लिए तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान करती है। उच्च न्यायालय ने अवैध रूप से ट्रेन ई-टिकट बेचने के आरोप में मैथ्यू के. चेरियन के खिलाफ एक आपराधिक मामले को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया।

शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा: “पिछले तीन दशक में एक बड़ा तकनीकी विकास हुआ है, जिसके कारण सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली बड़ी संख्या में सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट सेवाएँ न केवल अपरिहार्य हो गई हैं बल्कि जनता को महत्वपूर्ण लाभ भी प्रदान करती हैं। धारा 143 में नियोजित व्यापक वाक्यांशविज्ञान को ध्यान में रखते हुए, इसके कवरेज का दायरा टिकटिंग एजेंटों के आचरण के विनियमन को शामिल करने और जनता को मूल्यहीन टिकटों की बिक्री के माध्यम से उन्हें धोखा देने की कोशिश करने वाले बेईमान तत्वों से बचाने के लिए काफी व्यापक है।

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