KEJRIWAL केस बड़ी बेंच के पास गया, CBI की बेल अभी पेंडिंग
नई दिल्ली। (KEJRIWAL GOT INTERIM BAIL )सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच के पास भेजा है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच केजरीवाल के केस को देखेगी।
अरविंद केजरीवाल सीबीआई की न्यायिक हिरासत में है, इसलिए वह शायद आज तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इस मैटर में जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का उसको लार्जर बेंच में रेफेर किया गया है। केजरीवाल अभी फिलहाल कस्टडी में रहेंगे क्योंकि CBI की बेल अभी पेंडिंग में है। केवल ईडी के मामले में जमानत दी गई है।
KEJRIWAL : गिरफ्तारी की ज़रूरत क्या है?
वहीं केजरीवाल के वकील ने कहा कि हमारे 2 ग्राउंड थे कि गिरफ्तारी की ज़रूरत क्या है? ईडी के पास एविडेंस बहुत पहले से थे। इस सवाल को लार्जर बैंच को भेजा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि यह धारा 19 पीएमएलए के अनुरूप है, लेकिन हमने गिरफ़्तारी की जरूरत और अनिवार्यता पर विचार किया है। हमें लगा कि क्या आनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर गिरफ़्तारी की ज़रूरत और अनिवार्यता को धारा 19 में पढ़ा जा सकता है, इसे बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिये।
KEJRIWAL
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