Bar Council : एलएलबी की पढ़ाई के समय कोई अन्य स्टडी नहीं कर सकते
Bar Council : फाइनल रिजल्ट देने से पहले उसके बैकग्राउंड की जांच होगी
नई दिल्ली। कानूनी शिक्षा और वकीलों के लिए आधिकारिक नियामक, Bar Council of India /बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने कानूनी शिक्षा केंद्रों (सीएलई) को निर्देश जारी किए कि कानून के छात्रों को साफ आपराधिक रिकॉर्ड रखना होगा।
इससे अब सभी छात्रों के लिए अपना आपराधिक इतिहास, यदि कोई हो, घोषित करना और उन पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो गया है। बार कौंसिल ने लॉ स्टूडेंट्स के लिए कई और भी निर्देश जारी किये हैं जैसे कि अगर STUDY के दौरान कोई स्टूडेंट कोई क्राइम करता है तो उसे डिग्री नहीं मिलेगी । फाइनल रिजल्ट देने से पहले उसके बैकग्राउंड की जांच होगी।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने तय किया है कि जब तक आप में वो सारी क्वालिटी नहीं हैं जिनके लिए आप किसी और की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कोई नैतिक मतलब नहीं बनता।
पृष्ठभूमि की जांच
कानूनी पेशे के नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए, कानून के छात्रों को एक साफ आपराधिक रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए। सभी कानून छात्रों को अब अपनी अंतिम मार्कशीट और डिग्री जारी करने से पहले किसी भी चल रहे एफआईआर, आपराधिक मामले, सजा, या बरी होने की घोषणा करनी होगी। ऐसी जानकारी का खुलासा करने में विफलता के परिणामस्वरूप मार्कशीट और डिग्री को रोकने सहित सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सीएलई को अंतिम मार्कशीट और डिग्री जारी करने से पहले प्रत्येक छात्र की पूरी तरह से आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच करनी चाहिए।
लॉ के साथ कोई और डिग्री नहीं ले पाएंगे
कानूनी शिक्षा के नियमों (2008) के अध्याय 2, नियम 6 के तहत, छात्रों को एक साथ एक से अधिक नियमित डिग्री कार्यक्रम करने से प्रतिबंधित किया गया है। कानून के छात्रों को यह घोषित करना होगा कि उन्होंने एलएलबी की डिग्री हासिल करते समय कोई अन्य नियमित शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं किया है, सिवाय भाषा या कंप्यूटर अनुप्रयोगों जैसे क्षेत्रों में अल्पकालिक, अंशकालिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों को छोड़कर, जैसा कि अनुमति दी गई है।
रोज़गार की स्थिति
छात्रों को यह घोषित करना होगा कि वे अपने एलएलबी डिग्री पाठ्यक्रम के दौरान किसी भी नौकरी, सेवा या व्यवसाय में नहीं लगे थे, जब तक कि उन्होंने वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया हो।
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