मुंबई । महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में स्कूल शिक्षकों के लिए एक ड्रेस कोड पेश किया है, जिसमें उन्हें टी-शर्ट, जींस या डिज़ाइन और चित्रों वाली कोई अन्य शर्ट पहनने की अनुमति नहीं है।
शिक्षक अब अपने नाम के आगे ‘Tr’ उपसर्ग का प्रयोग कर सकेंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी एक सरकारी संकल्प (जीआर) के अनुसार, राज्य ने स्कूलों से अपने संबंधित पुरुष और महिला शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड तय करने को कहा है।
जीआर ने कहा कि यह कदम राज्य के निजी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त सहित सभी स्कूलों पर लागू होगा।
शिक्षकों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक साफ-सुथरी होनी चाहिए। महिला शिक्षकों को साड़ी या पोशाक (सलवार, चूड़ीदार, कुर्ता और दुपट्टा) पहननी चाहिए और पुरुष शिक्षक पतलून और शर्ट (छिपकर) पहन सकते हैं।
सरकार ने स्कूलों को ड्रेस कोड का रंग चुनने की अनुमति दी है और सलाह दी है कि पुरुष शिक्षक की शर्ट हल्की होनी चाहिए जबकि पतलून गहरे रंग की होनी चाहिए।
जीआर ने कहा, शिक्षकों को डिज़ाइन, फोटो वाली टी-शर्ट, जींस या कोई अन्य शर्ट पहनने की अनुमति नहीं है।