चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए बने पैनल से CJI को बाहर करने को चुनौती दी गई
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सीईसी और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए बने पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने को चुनौती देने वाली एक एनजीओ की याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान दिया, जिसमें याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी और कहा कि इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाएगा।
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “मुझे अभी सीजेआई से संदेश मिला है कि इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाएगा।”
एनजीओ ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के एक प्रावधान की वैधता को चुनौती दी है।
नए कानून के तहत, चयन पैनल में अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हैं और प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री इसके दो सदस्य हैं।
हाल ही में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफा देने के बाद एनजीओ ने शीर्ष अदालत का रुख किया है।