सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ILLEGAL कहा
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये स्कीम असंवैधानिक है। बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह पता चलेगा कि किस कंपनी, किन लोगों से या विदेश से कितना पैसा मिला है। 2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश करते वक्त दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा।
5 जजों ने सर्वसम्मति से इस पर फैसला सुनाया। रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग को 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी प्रकाशित करनी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि एसबीआई चुनावी बांड जारी करना बंद कर दे और 12 अप्रैल, 2019 से अब तक खरीदे गए बांड का विवरण चुनाव आयोग को सौंपे। इसे उन राजनीतिक दलों का विवरण भी प्रस्तुत करना चाहिए जिन्होंने 12 अप्रैल, 2019 से अब तक चुनावी बांड के माध्यम से योगदान प्राप्त किया है।
पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। उन्होंने योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दो अलग और सर्वसम्मत फैसले दिये।
फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि यह योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस ने कहा, ‘पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं। वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है, जिससे मतदान के लिए सही चयन होता है।’
2018 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को मिला है। 6 साल में चुनावी बॉन्ड से भाजपा को 6337 करोड़ की चुनावी फंडिंग हुई। कांग्रेस को 1108 करोड़ चुनावी चंदा मिला।