मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन छात्रों की काउंसलिंग के संबंध में एक compliance affidavit दायर किया, जिन्हें पिछले साल मुजफ्फरनगर में होमवर्क नहीं करने पर एक मुस्लिम लड़के को कथित तौर पर उनके स्कूल प्रिंसिपल द्वारा थप्पड़ मारने का निर्देश दिया गया था।
हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए जस्टिस ए.एस. ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने राज्य की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद को बताया कि अदालत अगली सुनवाई में 15 अप्रैल को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को लागू करने की और applicability of the Juvenile Justice Act से संबंधित “व्यापक मुद्दों” की भी जांच करेगी।
प्रसाद ने पीठ को बताया कि तीन संगठनों – मुस्कान, चाइल्डलाइन और एचएक्यू की सेवाओं का उपयोग करके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा उक्त बच्चों के लिए परामर्श सत्र शुरू हो गए हैं और कार्यशालाएं 24 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी।