By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Telescope TimesTelescope TimesTelescope Times
Notification Show More
Font ResizerAa
  • Home
  • Recent Post
  • My Punjab
  • National
  • International
  • Cover Story
  • Health & Education
  • Web Stories
  • Art/Cinema & More
    • Science & Tech
    • Food & Travel
    • Fashion & Style
    • Sports & Stars
  • E-Paper Telescope Times
Reading: Supreme Court : न्यूज़क्लिक के संपादक को पुलिस ने इतनी जल्दबाजी में क्यों गिरफ्तार किया
Share
Font ResizerAa
Telescope TimesTelescope Times
Search
  • Home
  • Recent Post
  • My Punjab
  • National
  • International
  • Cover Story
  • Health & Education
  • Web Stories
  • Art/Cinema & More
    • Science & Tech
    • Food & Travel
    • Fashion & Style
    • Sports & Stars
  • E-Paper Telescope Times
Have an existing account? Sign In
Follow US
Telescope Times > Blog > Crime & Law > Supreme Court : न्यूज़क्लिक के संपादक को पुलिस ने इतनी जल्दबाजी में क्यों गिरफ्तार किया
SUPREME COURT
Crime & Law

Supreme Court : न्यूज़क्लिक के संपादक को पुलिस ने इतनी जल्दबाजी में क्यों गिरफ्तार किया

The Telescope Times
Last updated: May 2, 2024 1:37 pm
The Telescope Times Published May 1, 2024
Share
SUPREME COURT
SHARE

Supreme Court ने सवाल उठाया : पुरकायस्थ को उनके वकीलों को सूचित किए बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया

नई दिल्ली । Supreme Court ने मंगलवार को न्यूज़क्लिक के गिरफ्तार संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को उनके वकीलों को सूचित किए बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में “अनुचित जल्दबाजी” पर सवाल उठाया।

Contents
Supreme Court ने सवाल उठाया : पुरकायस्थ को उनके वकीलों को सूचित किए बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दियाSupreme Court : गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपील पर फैसला सुरक्षितSupreme Court ” प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की मांगSupreme Court : अवैध धन प्राप्त करने का आरोप थाTable of Contents

“आपने उसके वकील या कानूनी टीम को सूचित क्यों नहीं किया? सुबह 6 बजे उसे पेश करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? आपके पास पूरा दिन था। आपने उसे पिछले दिन शाम 5.45 बजे गिरफ्तार कर लिया,” जस्टिस बी.आर. गवई और संदीप मेहता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल एस.वी. राजू, जो दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए, को बताया।

पुरकायस्थ का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने Supreme Court को बताया कि गिरफ्तारी सत्ता के चक्कर में अवैध और दुर्भावनापूर्ण थी

Supreme Court : गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपील पर फैसला सुरक्षित

Supreme Court ने आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पुरकायस्थ की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

पुरकायस्थ पर राष्ट्र-विरोधी और चीन समर्थक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगने के बाद पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा की गई बड़े पैमाने पर छापेमारी के बाद वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।

सिब्बल ने पीठ को बताया कि पुरकायस्थ को 3 अक्टूबर, 2023 को शाम करीब 5.45 बजे गिरफ्तार किया गया था और उनके वकीलों को बिना किसी पूर्व सूचना के पुलिस रिमांड के लिए 4 अक्टूबर को सुबह 6 बजे न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। जब पुरकायस्थ ने मजिस्ट्रेट से शिकायत की कि उनके वकीलों को उनकी रिमांड के बारे में सूचित नहीं किया गया है, तो जांच अधिकारी ने उनके वकील को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया।

Supreme Court ” प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की मांग

पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की मांग है कि रिमांड आदेश पारित होने के समय पुरकायस्थ के वकील उपस्थित रहें।

पीठ ने राजू के इस तर्क को खारिज कर दिया कि मजिस्ट्रेट ने गलती से समय “सुबह 6 बजे” दर्ज कर दिया था। पीठ ने कहा कि वह सख्ती से न्यायिक आदेश का पालन करेगी न कि एएसजी की मौखिक दलीलों का।

पुरकायस्थ और कंपनी के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को पिछले साल 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, जब दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने कथित राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए समाचार पोर्टल के कार्यालय और इसके शीर्ष अधिकारियों के आवासीय परिसरों पर छापेमारी की थी।

SUPREME COURT
SUPREME COURT

Supreme Court : अवैध धन प्राप्त करने का आरोप था

पुलिस ने न्यूज पोर्टल पर 2019 के चुनावों में तोड़फोड़ करने के लिए पीपुल्स एलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म जैसे संगठनों से अवैध रूप से धन प्राप्त करने और अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं होने के रूप में पेश करने के लिए अवैध धन प्राप्त करने का आरोप लगाया था।

दोनों ने 13 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित समवर्ती आदेशों के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट के पहले के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिकाएं (एसएलपी) दायर की थीं, जिसमें उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

https://telescopetimes.com/category/trending-news/national-news/

https://www.indiatoday.in/law/story/supreme-court-pulls-up-delhi-police-on-newsclick-editors-arrest-remand-2533759-2024-05-01

Table of Contents

  • Supreme Court ने सवाल उठाया : पुरकायस्थ को उनके वकीलों को सूचित किए बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया
  • Supreme Court : गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपील पर फैसला सुरक्षित
  • Supreme Court ” प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की मांग
  • Supreme Court : अवैध धन प्राप्त करने का आरोप था

“आपने उसके वकील या कानूनी टीम को सूचित क्यों नहीं किया? सुबह 6 बजे उसे पेश करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? आपके पास पूरा दिन था। आपने उसे पिछले दिन शाम 5.45 बजे गिरफ्तार कर लिया,” जस्टिस बी.आर. गवई और संदीप मेहता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल एस.वी. राजू, जो दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए, को बताया।

SUPREME COURT
SUPREME COURT

You Might Also Like

Patna HC आर्केस्ट्रा समूहों के नियमन व निगरानी पर 02 हफ्ते में जवाब दे सरकार

‘Amul Girl’ से रहें सावधान, कहीं आप तो नहीं इसके अगले शिकार

paracetamol 650mg समेत 15 दवाओं के इस्तेमाल पर बैन

FASTag की एक मई से कोई ज़रूरत नहीं

Bhushan Ramkrishna Gavai होंगे अगले CJI, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए ही

TAGGED:indiaNEWSCLICKPURKAYSTHSUPREME COURT
Share This Article
Facebook Twitter Email Print
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
TwitterFollow
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
newsletter featurednewsletter featured

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

Popular News
National

Parliament Security Breach:प्रदर्शनकारी के पास बीजेपी एमपी प्रताप सिम्हा द्वारा जारी किया गया विजिटर पास था

The Telescope Times The Telescope Times December 13, 2023
INS Brahmaputra : ‘हम जल्द ही लापता Sailor का पता लगा लेंगे’
नकोदर के कॉन्वेंट स्कूल में ज़हरीला पानी पीने से 12 बच्चे बीमार
Dwayne Bravo ने क्रिकेट से संन्यास लिया, गौतम गंभीर की जगह केकेआर के मेंटर बने
टेस्ला की सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सुरक्षित नहीं : कंपनी के पूर्व कर्मचारी का खुलासा
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

INDIA

Confirmed

45M

Death

533.3k

More Information:Covid-19 Statistics

About US

The Telescope is an INDEPENDENT MEDIA platform to generate awareness among the masses regarding society, socio-eco, and politico.

Subscribe US

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

© 2023 Telescopetimes. All Rights Reserved.
  • About
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms of Use
Join Us!

Subscribe to our newsletter and never miss our latest news, podcasts etc..

Zero spam, Unsubscribe at any time.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?