Haryana elections : फैक्ट्री अधिनियम, 1948 और पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के तहत
Haryana elections : चंडीगढ़ में काम कर रहे हरियाणा के सभी पंजीकृत वोटर डाल सकें वोट
चंडीगढ। Haryana election : 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर, चंडीगढ़ प्रशासन ने 5 अक्टूबर (शनिवार) को शहर में स्थित सभी कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए विशेष अवकाश की घोषणा की है।
इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चंडीगढ़ में कार्यरत हरियाणा के सभी पंजीकृत मतदाताओं को अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिले।
यह घोषणा चंडीगढ़ प्रशासन के एक सलाहकार द्वारा फैक्ट्री अधिनियम, 1948 और पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई थी।
कैजुअल मजदूरों सहित सभी कर्मचारी और श्रमिक, जो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में मतदान करने के पात्र हैं, उन्हें यह विशेष अवकाश दिया जाएगा। इसके अलावा, इन कर्मचारियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत निर्धारित सवैतनिक अवकाश मिलेगा। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यह अवकाश केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो हरियाणा में पंजीकृत मतदाता हैं और चंडीगढ़ में कार्यरत हैं।
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