Kidney Racket : बिना ठोस वजह कोई तारीख़ आगे नहीं बढ़ाई जाएगी
संगीन आरोपों के तहत डॉ राजेश अग्रवाल-डॉ संजय मित्तल की गिरफ्तारी पेंडिंग
Kidney Racket – जालंधर। 2015 में हुए अवैध किडनी ट्रांसप्लांट की परतें दोबारा खुलने लगी हैं। इससे सम्बंधित STATEOF PUNJAB VS JUNAID AHMED KHAN केस में आज यानी कि 9 जनवरी को सुनवाई होनी है। इस केस में सर्वोदय अस्पताल के डॉक्टर राजेश अग्रवाल, डॉक्टर संजय मित्तल सहित कई और लोग भी आरोपी हैं। इस मामले में पिछली सुनवाई 2 जनवरी 2026 को हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने अपने आर्डर में साफ़-साफ़ लिखा है कि केस 10 साल पुराना है, इसलिए अब केस में बिना ठोस वजह कोई तारीख़ आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
दूसरी तरफ केस की एक अहम जानकारी के अनुसार हाल ही में हुई एक FIR नंबर 233 में डॉक्टर राजेश अग्रवाल, डॉक्टर संजय मित्तल सहित कई और लोग नामजद हैं जिसमें इन दोनों आरोपियों की संगीन धाराओं के अधीन गिरफ्तारी पेंडिंग है। इस अर्जी का संज्ञान लेते हुए न्याय हित में माननीय कोर्ट ने कहा कि उन्होंने नायब कोर्ट को निर्देश दे दिए हैं कि उक्त मामले में नई बारादरी के जांच अधिकारी को सूचित किया जाये कि वो बनते कानून के मुताबिक एक्शन लें।
अब देखने वाली बात यह है कि जालंधर पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करेगी।
मालूम हो अवैध किडनी ट्रांसप्लांट मामले में पिछले दिनों चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट-NRI मीनाक्षी गुप्ता ने निजी कारणों का हवाला देते हुए खुद को इस केस से अलग कर लिया। वो पिछले एक साल से इस केस की सुनवाई कर रही थीं।
बताते चलें उक्त Kidney Racket में जुनैद ब्रोकर था। वो किडनी देने वाले और लगवाने वालों से दलाली करता था।
Kidney Racket – Read Copy Of Court Order
http://telescopetimes.com/wp-content/uploads/2026/01/display_pdf.php_.pdf





