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Telescope Times > Blog > Crime & Law > ETHANOL 20 पेट्रोल के कारण वाहन खराब, कोर्ट ने कहा, कंपनी और डीलर भरें नुक्सान
Crime & Law

ETHANOL 20 पेट्रोल के कारण वाहन खराब, कोर्ट ने कहा, कंपनी और डीलर भरें नुक्सान

The Telescope Times
Last updated: July 16, 2026 4:06 pm
The Telescope Times Published July 16, 2026
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ETHANOL 20
ETHANOL 20
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ETHANOL 20

ETHANOL 20 : भारत में E20 फ्यूल के रोलआउट से जुड़ा यह पहला कंज्यूमर कोर्ट का आदेश माना जा रहा है जिसने उम्मीद जताई । रायपुर ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक गाड़ी मालिक के पक्ष में फ़ैसला सुनाया है, जिसने आरोप लगाया था कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से उसकी गाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुँचा।

उपभोक्ता का दावा था कि E20 पेट्रोल भरवाने के बाद गाड़ी में इंजन से जुड़ी बार-बार समस्याएँ आने लगीं, जैसे कि खराब परफ़ॉर्मेंस, मिसफ़ायरिंग और गाड़ी की क्षमता में धीरे-धीरे कमी आना। शिकायत के अनुसार, बार-बार मरम्मत के बावजूद समस्याएँ बनी रहीं और आख़िरकार इंजन से जुड़े बड़े खर्च करने पड़े।

विवाद इस बात पर था कि क्या ETHANOL 20/E20 पेट्रोल का इस्तेमाल ही इन मैकेनिकल समस्याओं की वजह था। गाड़ी बनाने वाली कंपनी और डीलर ने इस दावे का विरोध किया। उनका तर्क था कि यह मॉडल E20 फ्यूल के साथ पूरी तरह कम्पैटिबल था और खराबी की वजहें आम टूट-फूट, रखरखाव में कमी या दूसरी असंबंधित वजहें थीं।

हालाँकि, कंज्यूमर कमीशन कंपनी के बचाव से सहमत नहीं हुआ। अपने आदेश में कमीशन ने कहा कि उपभोक्ता ने मरम्मत के लिए बार-बार अधिकृत वर्कशॉप से ​​संपर्क किया था, लेकिन गाड़ी में वही समस्याएँ बनी रहीं। कमीशन ने पाया कि बार-बार मरम्मत की कोशिशों और खराबी के बने रहने से उपभोक्ता का यह पक्ष मज़बूत हुआ कि समस्या का असरदार ढंग से समाधान नहीं हो पाया था।

कमीशन ने फ्यूल के विकल्पों की उपलब्धता के बारे में भी एक अहम बात कही। आदेश में कहा गया कि E20 पेट्रोल पेट्रोल पंपों पर आम तौर पर उपलब्ध फ्यूल बन गया है, जिससे उपभोक्ताओं के पास व्यावहारिक रूप से कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। कमीशन ने माना कि वाहन चालकों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे E20 फ्यूल का इस्तेमाल न करें, जबकि दूसरे विकल्प उपलब्ध ही न हों।

शिकायत को मंज़ूरी देते हुए, कमीशन ने कंपनी और डीलर को गाड़ी मालिक के मरम्मत के खर्च का भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही, मानसिक परेशानी और कानूनी कार्यवाही के दौरान हुए खर्च के लिए मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया।

आदेश में आदेश का पालन करने के लिए एक समय-सीमा भी तय की गई और कहा गया कि अगर तय समय के भीतर मुआवज़े की रकम का भुगतान नहीं किया गया, तो उस पर ब्याज देना होगा।

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