Hola Mohalla 2025 : बिना साइलेंसर वाले मोटरसाइकिल चालकों पर भी होगी कार्रवाई
Hola Mohalla 2025 : पुलिस प्रशासन ने समस्त संगतों से दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील
चंडीगढ़, 9 मार्च
Hola Mohalla 2025 : 10 मार्च से 15 मार्च, 2025 तक श्री कीरतपुर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब में होला-मुहल्ला मनाया जा रहा है। किसी भी अप्रिय घटना से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए ट्रैक्टरों और ट्रकों पर स्पीकरों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए एस.एस.पी., रूपनगर गुलनीत सिंह खुराना ने बताया कि राज्य के सभी जिलों के पुलिस प्रशासन को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों/यूनिटों के तहत आने वाले पुलिस थानों के प्रमुख अधिकारियों और ट्रैफिक इंचार्जों के माध्यम से ट्रक यूनियनों के प्रतिनिधियों और पंचायतों को यह निर्देश दें कि कोई भी डबल डेकर ट्रक/वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लगे बड़े स्पीकर, मोटरसाइकिलों पर प्रेशर हॉर्न और बिना साइलेंसर वाले मोटरसाइकिल चालक होला-मुहल्ला के दौरान आनंदपुर साहिब और कीरतपुर साहिब न आ सकें।
Hola Mohalla 2025 : ट्रैफिक नियमों और कानून का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी और मौके पर ही वाहनों से ध्वनि प्रदूषण करने वाले स्पीकरों को हटाकर आगे भेजा जाएगा।
गुलनीत खुराना ने बताया कि Hola Mohalla मेले के दौरान देश और विदेश से आने वाली संगत को स्पीकरों की आवाज़ से होने वाली परेशानी को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है कि मेले के दौरान किसी भी स्पीकर वाले डबल डेकर ट्रक/वाहन को रूपनगर जिले में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि साल 2023 में होला-मुहल्ला के दौरान एक सिख युवक की मृत्यु हो गई थी, जिसका कारण केवल ट्रैक्टर पर लगे लाउड स्पीकर थे। इसी वजह से उन्होंने समस्त संगतों से पुलिस प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की, ताकि किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।
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