ITR Filing : December 2024 के बाद 10 हजार रुपए जुर्माना
ITR Filing इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5 हजार रुपए पेनल्टी
जालंधर। ITR Filing/इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो समय पर दें, नहीं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। 31 जुलाई 2024 तक लास्ट डेट है। अगर आपने इस डेट तक अपना आईटीआर नहीं फाइल किया तो आपको नुकसान उठाना होगा। जेब खाली होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही सभी टैक्सपेयर्स से अपील की जा चुकी है कि 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर दें।
ITR Filing : आय 5 लाख से कम है तो 1 हजार जुर्माना
ITR Filing : अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करते हैं और आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 5 हजार रुपए पेनल्टी देनी होगी। वहीं अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। अगर आप 31 दिसंबर 2024 के बाद आईटीआर दाखिल करेंगे तो आपको 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा।
इसके अलावा अगर आपने आईटीआर दाखिल करते समय अपनी इनकम की गलत जानकारी दी है तो भी आप पर टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जुर्माना लगाया जाएगा। कम इनकम दिखाने पर 50 फीसदी तक और गलत जानकारी देने पर 200 प्रतिशत तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा आखिरी तारीख तक अगर आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको एक और नुकसान होगा और वो है इनकम टैक्स फाइल करने के दौरान मिलने वाले रिफंड में देरी।
ITR DEPARTMENT
14 जुलाई तक 2.7 करोड़ लोगों ने भरा ITR
सीबीडीटी के आंकड़ों के मुताबिक, 14 जुलाई तक लगभग 2.7 करोड़ ITR दाखिल हुए है, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान दाखिल रिटर्न की तुलना में 13% ज्यादा है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एक करोड़ ITR का माइलस्टोन 23 जून को पहुंचा था। वहीं 2 करोड़ का माइलस्टोन 7 जुलाई को पार हुआ था। पिछले साल से इसकी तुलना करें तो वित्त वर्ष 2022-23 में 26 जून तक एक करोड़ और 11 जुलाई तक 2 करोड़ ITR फाइल हुए थे।
जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई 2023 तक कुल 6.91 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे। 31 मार्च 2024 तक यह संख्या बढ़कर 8.62 करोड़ हो गई। वहीं इस साल पहली बार, टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को नए वित्त वर्ष के पहले दिन रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी थी।
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