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Reading: PM मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में खुल्लम-खुल्ला आचार संहिता तोड़ी, 700 CITIZEN IN ANGER
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Telescope Times > Blog > Political Affairs > PM मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में खुल्लम-खुल्ला आचार संहिता तोड़ी, 700 CITIZEN IN ANGER
700 CITIZEN IN ANGER
Political Affairs

PM मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में खुल्लम-खुल्ला आचार संहिता तोड़ी, 700 CITIZEN IN ANGER

The Telescope Times
Last updated: April 22, 2026 12:10 am
The Telescope Times Published April 22, 2026
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NEW DELHI : 700 CITIZEN IN ANGER : चिंतित नागरिकों के एक समूह ने, जिसमें शिक्षाविद, कार्यकर्ता और पूर्व नौकरशाह शामिल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 18 अप्रैल को राष्ट्र के नाम दिए गए उनके संबोधन को लेकर आदर्श आचार संहिता (MCC) का “खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन” करने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग को एक हस्ताक्षरित शिकायत सौंपी।

अपने संबोधन में, मोदी ने कांग्रेस, DMK, तृणमूल और समाजवादियों पर विधायिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को तेज़ी से लागू करने के उद्देश्य से लाए गए संवैधानिक संशोधन विधेयक को हराकर एक “ईमानदार प्रयास” की “भ्रूण हत्या” (foeticide) करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें इस “पाप” की कीमत चुकानी पड़ेगी।

अपने ज्ञापन में, हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा: “हम, भारत के चिंतित नागरिक, आपके तत्काल संज्ञान में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 18 अप्रैल, 2026 को दिए गए राष्ट्र के नाम संबोधन के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के स्पष्ट और खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन का मामला ला रहे हैं।”

CPM और CPI ने रविवार को आयोग को इसी तरह की शिकायत सौंपी थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि चल रहे विधानसभा चुनावों के बीच, प्रधानमंत्री ने “चुनावी प्रचार और पक्षपातपूर्ण दुष्प्रचार” के लिए आधिकारिक सरकारी तंत्र और जनसंचार माध्यमों का उपयोग किया, जो चुनावों के दौरान लागू आचार संहिता का उल्लंघन है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि मोदी का संबोधन आधिकारिक सरकारी जनसंचार माध्यमों के मंचों पर सीधा (live) प्रसारित/टेलीकास्ट किया गया था, जिनका वित्तपोषण सार्वजनिक कोष से होता है।

आचार संहिता के प्रावधानों का हवाला देते हुए इसमें कहा गया: “इस तरह की कार्रवाई सत्ताधारी दल को अनुचित लाभ प्रदान करती है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए आवश्यक समान अवसर (level playing field) को कमज़ोर करती है।” इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि सत्ताधारी दल को चुनावी लाभ के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति, सरकारी परिवहन, कर्मचारियों का उपयोग नहीं करना चाहिए, और न ही आधिकारिक दौरों को चुनावी प्रचार गतिविधियों के साथ मिलाना चाहिए।

याचिका में कहा गया: “विचाराधीन राष्ट्र के नाम संबोधन प्रधानमंत्री द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में दिया गया था और इसे सार्वजनिक खर्च पर आधिकारिक जनसंचार माध्यमों का उपयोग करके प्रसारित किया गया था। इस प्रकार, इसने आदर्श आचार संहिता की धारा VII के खंड 1(a), 1(b) और 4 में निहित स्पष्ट निषेध का उल्लंघन किया।”

हस्ताक्षरकर्ताओं ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह “इस शिकायत का तत्काल संज्ञान ले और इसकी सामग्री की जांच शुरू करे”, जिसमें आचार संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में संबोधन की प्रतिलिपि (transcript) और टेलीकास्ट की जांच करना शामिल है। उन्होंने चुनाव आयोग से आगे यह भी कहा कि वह “उचित निर्देश जारी करे और उल्लंघन के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करे, ताकि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनी रहे।”

याचिका में आगे कहा गया, “हमें भरोसा है कि आयोग इस शिकायत को उतनी ही तत्परता और गंभीरता से लेगा, जितनी यह हकदार है; और ऐसा वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपने संवैधानिक दायित्व के अनुरूप करेगा, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें।”

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार को मोदी के संबोधन की आलोचना करते हुए उन पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने और चुनावों के बीच एक “BJP नेता” की तरह बोलने का आरोप लगाया।

2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी मोदी के खिलाफ MCC के उल्लंघन की ऐसी ही शिकायतें दर्ज की गई थीं। ये शिकायतें राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए उनके एक भाषण को लेकर थीं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर देश की संपत्ति इकट्ठा करके उसे मुसलमानों में बांटने का आरोप लगाया था। उस समय उन पर धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा देने का आरोप लगा था, जो कि इस आचार संहिता के तहत एक अपराध है। हालांकि, चुनाव आयोग ने तब कोई कार्रवाई करने से परहेज़ किया था।

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