NEET-UG : SUPREME COURT का काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने से इनकार
नई दिल्ली। NEET-UG exams में ग्रेस मार्क्स वापस लेने से टॉप रैंकर्स की संख्या 67 से 61 रह जाएगी। 1,563 छात्रों को दिए गए grace अंक वापस लेने के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के फैसले के बाद एनईईटी-यूजी में शीर्ष रैंकर्स की संख्या घट जाएगी। अधिकारियों ने वीरवार को जानकारी दी कि हरियाणा के एक केंद्र से मेडिकल प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हुए इन 1,563 उम्मीदवारों में से छह ने 61 अन्य के साथ शीर्ष रैंक साझा की थी।
राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (एनईईटी-यूजी), 2024 पर बढ़ते विवाद के बीच, केंद्र ने वीरवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने एमबीबीएस और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए अनुग्रह अंक रद्द कर दिए हैं।
उनके पास या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए उन्हें दिए गए प्रतिपूरक अंक छोड़ने का विकल्प होगा।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “इन 1,563 उम्मीदवारों में से छह ने 61 अन्य के साथ पहली रैंक साझा की। शीर्ष रैंकर्स की संख्या अब 67 से घटकर 61 हो जाएगी।”
अधिकारी ने कहा, जब तक ये उम्मीदवार दोबारा परीक्षा नहीं देते और 720 में से 720 अंक नहीं लाते, वे अपना शीर्ष स्थान दोबारा हासिल नहीं कर पाएंगे।
यह पूछे जाने पर कि अन्य उम्मीदवारों की रैंक कैसे प्रभावित होगी, अधिकारी ने बताया, “इन 1,563 उम्मीदवारों के स्कोर अब प्री-नॉर्मलाइजेशन स्कोर होंगे, न कि ग्रेस मार्क्स वाले।
एक संशोधित रैंक सूची केवल तभी जारी की जाएगी जब हम जानेंगे कि कैसे इनमें से कितने उम्मीदवार दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं। 6 जुलाई को शुरू होने वाली NEET-UG, 2024 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने से इनकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि मेडिकल कॉलेजों और अन्य संस्थानों में सफल उम्मीदवारों का प्रवेश उन याचिकाओं के नतीजे के अधीन होगा, जिनमें मांग की गई है प्रश्न पत्र लीक और अन्य कदाचार के आधार पर 5 मई को आयोजित परीक्षा रद्द करने जैसी राहत दी जाये।
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