Nimisha Priya : भारत के ग्रैंड मुफ्ती ने इसकी पुष्टि की
Nimisha Priya 2011 में काम के सिलसिले में यमन गई थीं
नई दिल्ली। Nimisha Priya : यमनी नागरिक की हत्या के आरोप में 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद से यमन में कैद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी, भारत के ग्रैंड मुफ्ती ने मंगलवार सुबह इसकी पुष्टि की। मौत की सज़ा आधिकारिक तौर पर रद्द कर दी गई है, जो उनके मामले से जुड़ी वर्षों से चली आ रही कानूनी और कूटनीतिक लड़ाई में एक बड़ी सफलता है।
भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एपी अबुबकर मुसलियार के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, “निमिषा प्रिया की मौत की सज़ा, जिसे पहले निलंबित कर दिया गया था, रद्द कर दी गई है। सना में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में पहले अस्थायी रूप से निलंबित की गई मौत की सज़ा को पूरी तरह से रद्द करने का निर्णय लिया गया।”
केरल की 37 वर्षीय नर्स प्रिया 2011 में काम के सिलसिले में यमन गई थीं। 2015 में, उन्होंने एक क्लिनिक स्थापित करने के लिए एक यमनी नागरिक, तलाल अब्दो महदी के साथ व्यावसायिक साझेदारी की। यमन के कानूनों के अनुसार, विदेशियों को स्वतंत्र रूप से व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं है, इसलिए Nimisha Priya का महदी के साथ संबंध कानूनी रूप से अनिवार्य हो गया। हालाँकि, समय के साथ यह साझेदारी अपमानजनक हो गई।
प्रिया के साथ शादी का झूठा दावा
महदी ने कथित तौर पर भारत यात्रा के दौरान ली गई एक शादी की तस्वीर का दुरुपयोग करके प्रिया के साथ शादी का झूठा दावा किया, जिसके बाद उसने क्लिनिक पर कब्ज़ा कर लिया और उसकी आय हड़पने लगा। उसके परिवार के अनुसार, महदी ने उसे महीनों तक शारीरिक शोषण और नशीली दवाओं के सेवन के लिए उकसाया, और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया, जिससे वह देश में ही फँस गई।
माना जाता है कि हताशा में, प्रिया ने महदी को बेहोश करके उसका पासपोर्ट वापस पाने की कोशिश की। लेकिन जब बेहोशी की दवा की ज़्यादा खुराक दी गई, तो महदी की ओवरडोज़ से मौत हो गई। इस घटना के बाद प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे हत्या का दोषी ठहराया गया।
यमन की अदालत ने शुरू में उसे मौत की सज़ा सुनाई थी, लेकिन कुछ समय के लिए यह सज़ा निलंबित कर दी गई थी। अब, इस सज़ा के रद्द होने की आधिकारिक पुष्टि के साथ, उसके समर्थकों और कानूनी टीम को उसकी रिहाई सुनिश्चित करने में और प्रगति की उम्मीद है।
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