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Reading: Police Order : जालंधर में जुलूस निकालने/नारेबाजी करने पर पाबंदी
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Telescope Times > Blog > MY PUNJAB > Police Order : जालंधर में जुलूस निकालने/नारेबाजी करने पर पाबंदी
POLICE ORDER -जालंधर में जुलूस निकालने/नारेबाजी करने पर पाबंदी
MY PUNJAB

Police Order : जालंधर में जुलूस निकालने/नारेबाजी करने पर पाबंदी

The Telescope Times
Last updated: January 9, 2026 12:03 am
The Telescope Times Published January 8, 2026
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POLICE ORDER
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Police Order

जालंधर, 8 जनवरी : Police Order-पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का हथियार जैसे बेसबॉल, तेजधार वाले हथियार, नुकीले हथियार या कोई भी जानलेवा हथियार वाहन में रखकर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इसी तरह कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, किसी समागम/जुलूस में हथियार लेकर चलने, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की एकत्रता तथा नारेबाजी करने पर भी पाबंदी लगा दी है।

पुलिस कमिश्नर द्वारा एक अन्य आदेश के माध्यम से कमिश्नरेट जालंधर की सीमा के अंदर आने वाले सभी मैरिज पैलेस/होटलों के बैंक्वेट हॉलों, विवाह-शादियों के कार्यक्रमों तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में जनता द्वारा हथियार लेकर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा मैरिज पैलेसों तथा बैंक्वेट हॉलों के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे मैरिज पैलेसों/बैंक्वेट हॉलों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के जिम्मेदार होंगे।

एक अन्य Police Order के अनुसार मकान मालिक घरों में किरायेदार तथा पी.जी. मालिक, पी.जी. तथा आम लोग घरों में नौकर तथा अन्य कामगारों को अपने निकटतम पंजाब पुलिस के सांझ केंद्र में जानकारी दिए बिना नहीं रखेंगे।

एक अन्य आदेश के माध्यम से पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में सभी पटाखों के निर्माताओं/डीलरों को निर्देश दिया गया है कि पटाखों के पैकेटों पर आवाज का स्तर (डेसिबल में) छपा होना अनिवार्य है।

POLICE ORDER-I CARD IS MUST TO STAY IN HOTEL/MOTEL

पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार कोई भी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस तथा सराय आदि के मालिक/प्रबंधक किसी भी व्यक्ति/यात्री को उसकी पहचान किए बिना नहीं ठहराएंगे। ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति/यात्री का वैध फोटो पहचान पत्र, जो सक्षम अधिकारी द्वारा उसे जारी किया गया हो, की उस व्यक्ति/यात्री द्वारा स्व-प्रमाणित फोटो कॉपी रिकॉर्ड के रूप में रखेंगे तथा व्यक्ति/यात्री का मोबाइल नंबर सत्यापित करने के अलावा ठहरने वाले व्यक्ति/यात्री का रिकॉर्ड दिए गए प्रोफार्मा में रजिस्टर पर मेंटेन करेंगे।

ठहरे व्यक्तियों/यात्रियों संबंधी जानकारी रोजाना सुबह 10 बजे संबंधित मुख्य अधिकारी थाना को भेजेंगे तथा ठहरे व्यक्तियों/यात्रियों संबंधी रजिस्टर में दर्ज रिकॉर्ड को प्रत्येक सोमवार को संबंधित मुख्य अधिकारी थाना से सत्यापित करवाएंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर रिकॉर्ड पुलिस को उपलब्ध करवाएंगे।

इसके अलावा जब भी कोई विदेशी व्यक्ति किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस तथा सराय में ठहरता है तो इस संबंधी सूचना इंचार्ज फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस, दफ्तर कमिश्नर पुलिस, जालंधर को दी जाए। इसके अलावा प्रत्येक होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस तथा सराय के कॉरिडोर, लिफ्ट, रिसेप्शन काउंटर तथा मुख्य प्रवेश द्वार पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएं। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस तथा सराय में ठहरता/आता है, जो किसी पुलिस केस में वांछित है या किसी होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस तथा सराय में ठहरे/आए व्यक्ति/यात्री को किसी अन्य राज्य/जिले की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस तथा सराय का मालिक/प्रबंधक तुरंत इसकी सूचना संबंधित थाने/पुलिस कंट्रोल रूम को देने के जिम्मेदार होंगे।

उक्त सभी Police Order 9 जनवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक लागू रहेंगे।

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