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PUNJAB MLA : 20 जून से पहले विधायक की सीट से इस्तीफ़ा दें वर्ना MP भी नहीं रहेंगे : HIGHCOURT

The Telescope Times
Last updated: June 11, 2024 10:36 pm
The Telescope Times Published June 11, 2024
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PUNJAB MLA
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PUNJAB MLA : भारत के संविधान के अनुसार अपनी सांसद की सीट खो सकते हैं

PUNJAB MLA : एक साथ सदस्यता निषेध नियम, 1950 के नियम 2 का हवाला

PUNJAB MLA : चंडीगढ़। पंजाब के चार विधायक और हरियाणा के एक विधायक अगर चूके तो वे अपनी जीती हुई एमपी सीट खो सकते हैं। हाल ही में ये पांचों अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा चुनाव में उतरे और जीत गए। उन्हें 20 जून से पहले अपना इस्तीफा सौंपना होगा या फिर वे भारत के संविधान के अनुसार अपनी सांसद की सीट खो सकते हैं।

Contents
PUNJAB MLA : भारत के संविधान के अनुसार अपनी सांसद की सीट खो सकते हैंPUNJAB MLA : एक साथ सदस्यता निषेध नियम, 1950 के नियम 2 का हवालाPUNJAB MLA : संसद में सीट और किसी राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य चुना जाता है तो एक पद रिक्त हो जायेगाTable of Contents

पंजाब के चार मौजूदा विधायक हैं -अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा और गुरमीत सिंह मीत हेयर, डॉ. राज कुमार चब्बेवाल और हरियाणा के मुलाना से मौजूदा विधायक वरुण चौधरी।

आज यहां यह खुलासा करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वकील हेमंत कुमार ने कहा कि सभी पांच मौजूदा विधायकों यानी पंजाब के 4 और हरियाणा विधानसभा के एक मेंबर को 20 जून 2024 से पहले राज्य विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा वर्ना जहाँ से ये एमपी चुने गए हैं उन पांचों सीटों को 4 जून 2024 को रिक्त सीटें घोषित कर दिया जायेगा। सभी लोकसभा सांसदों के चुनाव के बारे में अधिसूचना 6 जून 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है।

उन्होंने भारत की एक साथ सदस्यता निषेध नियम, 1950 के नियम 2 का हवाला दिया, जिसे भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड (2) और अनुच्छेद 190 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया है।

PUNJAB MLA : संसद में सीट और किसी राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य चुना जाता है तो एक पद रिक्त हो जायेगा

उपरोक्त 1950 नियमों के नियम 2 में कहा गया है कि जिस अवधि की समाप्ति पर किसी व्यक्ति की संसद में सीट और किसी राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य चुना जाता है तो एक पद रिक्त हो जायेगा। यह भारत के संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। जब तक कि उसने पहले ऐसे राज्य के विधानमंडल में अपनी सीट से इस्तीफा नहीं दिया हो, भारत के राजपत्र में या राज्य के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन बाद, जो भी बाद में हो, घोषणा की जाएगी कि वह इसलिए चुना गया है।

हाल ही में वर्तमान 16वीं पंजाब विधानसभा के चार मौजूदा विधायक- कांग्रेस पार्टी के अमरिंदर सिंह लुधियाना, सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर और डॉ. राज कुमार छब्बेवाल होशियारपुर और आम आदमी पार्टी (आप) के गुरमीत सिंह मीत हेयर संगरूर के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से 18वीं लोकसभा के सदस्य (सांसद) चुने गए हैं।

हालांकि कांग्रेस विधायक अमरिंदर सिंह और रंधावा ने अपनी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जबकि चब्बेवाल विधानसभा क्षेत्र (एसी) से कांग्रेस विधायक राज कुमार ने आप पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अमरिंदर सिंह गिद्दड़बाहा विधानसभा सीट से, रंधावा डेरा बाबा नानक सीट से और मीत हेयर बरनाला विधानसभा सीट से विधायक हैं। PUNJAB MLA

इसी प्रकार, पड़ोसी राज्य हरियाणा में, कांग्रेस पार्टी के वरुण चौधरी, जो अंबाला जिले के मुलाना एसी से वर्तमान 14वीं हरियाणा विधानसभा के विधायक हैं, को भी अंबाला पीसी से 18वीं लोकसभा के सांसद के रूप में चुना गया है।

इस संबंध में, हेमंत ने जून, 2019 की एक मिसाल भी दी जब हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो उस समय अंबाला जिले के नारायणगढ़ एसी से विधायक थे और तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में राज्य मंत्री भी थे, 23 मई 2019 को हरियाणा के कुरूक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद के रूप में निर्वाचित घोषित किए गए और सांसद के रूप में चुने जाने के दस दिनों के भीतर, नायब सिंह ने 3 जून 2019 को मंत्री पद के साथ-साथ तत्कालीन 13वीं हरियाणा विधानसभा की सदस्यता (एमएलए) दोनों से इस्तीफा दे दिया।

PUNJAB MLA

https://telescopetimes.com/category/punjab-news

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  • PUNJAB MLA : भारत के संविधान के अनुसार अपनी सांसद की सीट खो सकते हैं
  • PUNJAB MLA : एक साथ सदस्यता निषेध नियम, 1950 के नियम 2 का हवाला
  • PUNJAB MLA : संसद में सीट और किसी राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य चुना जाता है तो एक पद रिक्त हो जायेगा

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