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REAL ESTATE DEVELOPER को ₹14.4 लाख 9% ब्याज के साथ लौटाने के आदेश
Crime & Law

REAL ESTATE DEVELOPER को ₹14.4 लाख 9% ब्याज के साथ लौटाने के आदेश

Geeta Verma
Last updated: July 19, 2026 10:38 am
Geeta Verma Published July 19, 2026
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REAL ESTATE DEVELOPER को ₹14.4 लाख 9% ब्याज के साथ लौटाने के आदेश
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मोहाली। REAL ESTATE DEVELOPER : ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जीरकपुर के एक रियल एस्टेट डेवलपर को आदेश दिया कि वह चंडीगढ़ के एक जोड़े को उनके ‘सुषमा कैपिटल’ प्रोजेक्ट में एक कमर्शियल यूनिट के अलॉटमेंट को लेकर हुए विवाद के बाद ₹14.4 लाख की रकम 9% सालाना ब्याज के साथ वापस करे।

यह आदेश चंडीगढ़ के सेक्टर 7-A के रहने वाले मनीष गुसाईं और उनकी पत्नी निशा द्वारा ‘टाउनशिप रियल्टर्स’, उसके डायरेक्टरों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत पर आया। HDFC बैंक को इसमें एक औपचारिक पक्ष (proforma party) के तौर पर शामिल किया गया था।

शिकायत के अनुसार, यह जोड़ा विदेश में कुछ समय नौकरी करने के बाद नवंबर 2023 में भारत लौटा और उसने गिफ्ट और सजावट के सामान का थोक व्यापार शुरू करने की योजना बनाई। उन्होंने मोहाली ज़िले में ढकोली और गाज़ीपुर जंक्शन के पास डेवलपर के ‘सुषमा कैपिटल’ प्रोजेक्ट में ऊपरी ग्राउंड फ्लोर पर कमर्शियल यूनिट नंबर 35 बुक की।

शिकायतकर्ताओं ने आयोग को बताया कि उन्होंने नवंबर 2023 में ₹14.4 लाख की बुकिंग राशि का भुगतान किया था। डेवलपर ने 22 नवंबर 2023 को अलॉटमेंट लेटर जारी किया और कुल ₹62.39 लाख की बिक्री कीमत पर 443 वर्ग फुट की कमर्शियल यूनिट के लिए बिल्डर-बायर एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट के तहत, कब्ज़ा 22 मई 2024 तक सौंपा जाना था।

जोड़े ने बताया कि उन्होंने इस खरीद के लिए HDFC बैंक से ₹35 लाख का लोन मंज़ूर कराया था। हालाँकि, उन्होंने आरोप लगाया कि डेवलपर बैंक द्वारा लोन की राशि जारी करने के लिए ज़रूरी डिमांड लेटर जारी करने में नाकाम रहा। उन्होंने दावा किया कि बाकी पेमेंट का इंतज़ाम बाद में शिकायतकर्ता के पिता ने किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बार-बार ईमेल, लिखित अनुरोध और कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद, डेवलपर ने न तो डिमांड लेटर जारी किया और न ही कब्ज़ा सौंपा।

डेवलपर ने शिकायत का विरोध करते हुए कहा कि शिकायतकर्ताओं ने डाउन-पेमेंट प्लान चुना था, लेकिन तय समय के भीतर बाकी रकम जमा करने में नाकाम रहे। उसने तर्क दिया कि शिकायतकर्ताओं ने स्वेच्छा से अलॉटमेंट छोड़ दिया, मूल दस्तावेज़ लौटा दिए और बाद में वह यूनिट किसी दूसरे खरीदार को अलॉट कर दी गई। कंपनी का कहना था कि शिकायतकर्ता बिल्डर-बायर एग्रीमेंट के तहत कटौती के बाद केवल रिफंड पाने के हकदार थे। सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ताओं ने अपनी अर्ज़ी में बदलाव किया और कब्ज़े की मांग वापस ले ली। उन्होंने अपना दावा सिर्फ़ जमा की गई रकम को ब्याज के साथ वापस पाने तक सीमित कर दिया।

रिकॉर्ड की जांच के बाद, प्रेसिडेंट एस.के. अग्रवाल और सदस्य परमजीत कौर व लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. बाथ वाले कमीशन ने माना कि चूंकि अलॉटमेंट पहले ही रद्द हो चुका था और यूनिट किसी और को अलॉट कर दी गई थी, इसलिए शिकायतकर्ता रिफंड पाने के हकदार थे। कमीशन ने टाउनशिप रियल्टर्स और उसके पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जमा करने की तारीख से 9% सालाना ब्याज के साथ ₹14.4 लाख की रकम 30 दिनों के भीतर वापस करें।

ऐसा न करने पर, भुगतान होने तक इस रकम पर 12% सालाना ब्याज लगेगा। कमीशन ने डेवलपर को मुआवज़े और कानूनी खर्च के तौर पर ₹1.5 लाख देने का भी निर्देश दिया। HDFC बैंक के खिलाफ़ शिकायत खारिज कर दी गई।

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