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Reading: डॉक्टर की लापरवाही से गई रोशनी, 20 साल का 12% ब्याज के साथ 2 लाख मुआवजा दें : Supreme Court
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Telescope Times > Blog > Crime & Law > डॉक्टर की लापरवाही से गई रोशनी, 20 साल का 12% ब्याज के साथ 2 लाख मुआवजा दें : Supreme Court
Crime & Law

डॉक्टर की लापरवाही से गई रोशनी, 20 साल का 12% ब्याज के साथ 2 लाख मुआवजा दें : Supreme Court

The Telescope Times
Last updated: May 4, 2024 11:52 pm
The Telescope Times Published February 1, 2024
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20 साल बाद मिला इन्साफ, इतने सालों का मिलेगा ब्याज

कोर्ट को झूठ बोल गुमराह किया, नेत्र विशेषज्ञ डॉ. आर.पी. सिंह पीड़ित को 50,000 अतिरिक्त देंगे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक कानूनी लड़ाई के दौरान चिकित्सीय लापरवाही के कारण अपनी एक आंख की रोशनी खो देने वाले 84 वर्षीय व्यक्ति को 12 फीसदी ब्याज के साथ 2 लाख मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। ब्याज 2005 से गणना करके 20 साल का मिलेगा।

Contents
20 साल बाद मिला इन्साफ, इतने सालों का मिलेगा ब्याजकोर्ट को झूठ बोल गुमराह किया, नेत्र विशेषज्ञ डॉ. आर.पी. सिंह पीड़ित को 50,000 अतिरिक्त देंगे

जस्टिस बी.आर. की पीठ गवई और संदीप मेहता ने नेत्र विशेषज्ञ डॉ. आर.पी. सिंह को पीड़ित पी.सी. जैन को 50,000 रुपये अतिरिक्त देने का भी निर्देश दिया, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) को गुमराह किया था कि वह पहले ही बुजुर्ग को 2 लाख रुपये का मुआवजा दे चुके हैं।

शीर्ष अदालत ने जैन द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें एनसीडीआरसी के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें हरियाणा के जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा निर्धारित 12 प्रतिशत की ब्याज दर को घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया था।

जैन ने शीर्ष अदालत से शिकायत की थी कि एनसीडीआरसी ने 22 जुलाई, 2022 को पारित एक पक्षीय स्पष्टीकरण आदेश में कहा था कि सिंह केवल 2005 में शिकायत दर्ज करने की तारीख से 5 सितंबर, 2008 तक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। यह आदेश राष्ट्रीय मंच द्वारा सिंह द्वारा किए गए केवल झूठे अभ्यावेदन पर पारित किया गया था कि उन्होंने पहले ही जैन को राशि का भुगतान कर दिया था।

जैन ने आरोप लगाया कि दावे के विपरीत, उन्हें मुआवजे की राशि का एक भी पैसा नहीं दिया गया।

जिला फोरम ने डॉक्टर को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 2 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। डॉक्टर की अपील पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला फोरम के फैसले को रद्द कर दिया था। व्यथित जैन ने एनसीडीआरसी में अपील की थी, जिसने 2 लाख रुपये के पुरस्कार को बरकरार रखा लेकिन ब्याज को घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया। इसके बाद, जैन ने शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी जिसपर ये फैसला आया।

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