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THEFT IN TRAIN
National

THEFT IN TRAIN : यात्री ने ट्रैन में बैग खोया, रेलवे देगा 1 लाख रुपए हर्जाना

The Telescope Times
Last updated: June 24, 2024 10:43 pm
The Telescope Times Published June 24, 2024
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THEFT IN TRAIN : मुकदमे में लगे 8,000, मानसिक पीड़ा के 20,000 रुपये भी देने होंगे

नई दिल्ली।( THEFT IN TRAIN) उपभोक्ता अदालत ने भारतीय रेलवे को अपना बैग खोने वाले यात्री को 1 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह देखते हुए कि भारतीय रेलवे ने सेवाओं में लापरवाही और कमी बरती है, यहां एक उपभोक्ता आयोग ने अपने संबंधित महाप्रबंधक को उस यात्री को 1.08 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया है, जिसका सामान यात्रा के दौरान चोरी हो गया था।

Contents
THEFT IN TRAIN : मुकदमे में लगे 8,000, मानसिक पीड़ा के 20,000 रुपये भी देने होंगेTHEFT IN TRAIN : सामान की सुरक्षा करना रेलवे का कर्तव्यTHEFT IN TRAIN : सामान के प्रति लापरवाही बरतने की दलील ख़ारिज

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (मध्य जिला) उस शिकायत पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया था कि जनवरी 2016 में झाँसी और ग्वालियर के बीच कुछ अनधिकृत यात्रियों ने यात्री का बैग चुरा लिया था, जब वह मालवा एक्सप्रेस के आरक्षित कोच में यात्रा कर रहा था।

THEFT IN TRAIN : सामान की सुरक्षा करना रेलवे का कर्तव्य

शिकायत में कहा गया, सुरक्षित, और आरामदायक यात्रा के साथ-साथ यात्रियों के सामान की सुरक्षा करना रेलवे का कर्तव्य था।

आयोग, जिसमें इसके अध्यक्ष इंदर जीत सिंह और सदस्य रशिम बंसल शामिल हैं, ने कहा कि मामले की सुनवाई करना उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में है क्योंकि शिकायतकर्ता नई दिल्ली से ट्रेन में चढ़ी थी और इंदौर पहुंचने तक यात्रा की निरंतरता थी।

3 जून को पारित एक आदेश में कहा गया, इसके अलावा, विपरीत पक्ष (महाप्रबंधक, भारतीय रेलवे) का कार्यालय आयोग के अधिकार क्षेत्र में स्थित था।

THEFT IN TRAIN : सामान के प्रति लापरवाही बरतने की दलील ख़ारिज

आयोग ने रेलवे की इस दलील को खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता ने अपने सामान के प्रति लापरवाही बरती और सामान बुक नहीं किया गया था।

यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता को एफआईआर दर्ज करने के लिए दर-दर भटकना पड़ा, आयोग ने कहा, “जिस तरह से यह प्रकरण हुआ और कीमती सामान चोरी हो गया, उसके बाद शिकायतकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए काफी प्रयास किए।

THEFT IN TRAIN :
THEFT IN TRAIN :

उचित जांच या जांच के लिए अधिकारियों को अपने कानूनी अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए सभी प्रकार की असुविधाओं और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने भारतीय रेलवे के खिलाफ लापरवाही और सेवा में कमी का मामला स्थापित किया है क्योंकि आरक्षित टिकट पर यात्रा के दौरान बैग में रखा उसका सामान चोरी हो गया था।

अगर विपरीत पक्ष या उसके कर्मचारियों की ओर से सेवाओं में कोई लापरवाही या कमी नहीं होती, तो ऐसी कोई घटना नहीं होती। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी यात्रा के दौरान ले जाई जा रही वस्तुओं के मूल्य से इनकार करने के लिए कोई अन्य बचाव या सबूत नहीं है। इसलिए, शिकायतकर्ता को 80,000 रुपये के नुकसान की प्रतिपूर्ति का हकदार माना जाता है, ”आयोग ने कहा।

इसने उसे असुविधा, उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये के अलावा मुकदमे की लागत के लिए 8,000 रुपये भी दिए।

https://telescopetimes.com/category/trending-news/national-news

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