By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Telescope TimesTelescope TimesTelescope Times
Notification Show More
Font ResizerAa
  • Home
  • Recent Post
  • My Punjab
  • National
  • International
  • Cover Story
  • Health & Education
  • Web Stories
  • Art/Cinema & More
    • Science & Tech
    • Food & Travel
    • Fashion & Style
    • Sports & Stars
  • E-Paper Telescope Times
Reading: Death penalty : 7 वर्षीय बच्ची के साथ रेप-हत्या के दोषी को मौत की सजा, पढ़ें जज ने और क्या कहा
Share
Font ResizerAa
Telescope TimesTelescope Times
Search
  • Home
  • Recent Post
  • My Punjab
  • National
  • International
  • Cover Story
  • Health & Education
  • Web Stories
  • Art/Cinema & More
    • Science & Tech
    • Food & Travel
    • Fashion & Style
    • Sports & Stars
  • E-Paper Telescope Times
Have an existing account? Sign In
Follow US
Telescope Times > Blog > Crime & Law > Death penalty : 7 वर्षीय बच्ची के साथ रेप-हत्या के दोषी को मौत की सजा, पढ़ें जज ने और क्या कहा
DEATH PENALTY
Crime & Law

Death penalty : 7 वर्षीय बच्ची के साथ रेप-हत्या के दोषी को मौत की सजा, पढ़ें जज ने और क्या कहा

The Telescope Times
Last updated: September 26, 2024 10:10 pm
The Telescope Times Published September 26, 2024
Share
DEATH PENALTY
SHARE

Death penalty – न्यायाधीश सुदीप्तो भट्टाचार्य ने कहा-दुर्लभतम केस क्योंकि बच्ची अपराधी से लड़ने की स्थिति में नहीं थी

Death penalty -“दोषियों के प्रति दया निर्दोषों के प्रति क्रूरता है’, वाक्य सुनाई दिया

कोलकाता। Death penalty-विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) अदालत के न्यायाधीश सुदीप्तो भट्टाचार्य ने अशोक शॉ के लिए मृत्युदंड की घोषणा करते हुए कहा कि यह मामला दुर्लभतम में से एक है क्योंकि छोटी लड़की अपराधी से लड़ने की स्थिति में नहीं थी।

Contents
Death penalty – न्यायाधीश सुदीप्तो भट्टाचार्य ने कहा-दुर्लभतम केस क्योंकि बच्ची अपराधी से लड़ने की स्थिति में नहीं थीDeath penalty -“दोषियों के प्रति दया निर्दोषों के प्रति क्रूरता है’, वाक्य सुनाई दियाDeath penalty : शरीर पर 26 से ज्यादा घाव थे

सजा की घोषणा करते समय अदालत में उपस्थित लोगों ने न्यायाधीश को यह कहते हुए सुना, “दोषियों के प्रति दया निर्दोषों के प्रति क्रूरता है।”

पीड़िता का परिवार एक बहुमंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर रहता है। पिछले साल 26 मार्च की सुबह करीब 8 बजे लड़की की मां ने बच्ची को स्थानीय बाजार से दूध का एक पैकेट लाने और कूड़ेदान में एक कचरा बैग डालने के लिए कहा था।

वह आखिरी बार था जब माता-पिता ने अपने बच्चे को देखा था। ढाई घंटे से अधिक समय बीत गया लेकिन बच्ची वापस नहीं आई । परिवार तिलजला पुलिस स्टेशन गया और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

इलाके में एक खोजी दल भेजा गया और पुलिस ने बाजार और जिस इमारत में परिवार रहता था, उसके आस-पास के कैमरों के सीसीटीवी फुटेज देखे।

फुटेज से पुलिस को पता चला कि लड़की कचरा बैग गिराने के बाद इमारत में आ गई थी ।

तुरंत, पूरी इमारत की तलाशी ली गई, जिसमें दोषी का फ्लैट भी शामिल था, जिसकी रसोई से सात वर्षीय GIRL की कुचली हुई लाश रसोई गैस सिलेंडर के पीछे फेंके गए एक बोरे में बरामद हुई थी।

Death penalty : शरीर पर 26 से ज्यादा घाव थे

“यौन उत्पीड़न के दौरान बच्ची के हाथ पीछे बंधे हुए थे और उसका मुंह बंद था। शरीर पर 26 से ज्यादा घाव थे। सिर पर हथौड़े से वार किया गया था। आंखें फोड़ने की कोशिश की गई,” सरकारी वकील शिबनाथ अधिकारी ने कहा।

लड़की के लापता होने के बाद, बेहतर पुलिसिंग की मांग को लेकर तिलजला और पार्क सर्कस इलाकों में व्यापक हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। कारों को आग लगा दी गई, एक पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ की गई, यातायात रोक दिया गया और रेलवे सेवाएं प्रभावित हुईं।

कोलकाता पुलिस के जासूसी विभाग के होमिसाइड सेक्शन द्वारा की गई जांच से पता चला कि शॉ ने चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को अपने फ्लैट में बुलाया था और फिर उस पर हमला कर उसकी हत्या कर दी।

16 जून 2023 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामला विशेष पॉक्सो अदालत में सुनवाई के लिए चला गया। 45 से अधिक गवाहों से पूछताछ की गई।

न्यायाधीश ने बुधवार को शॉ को बलात्कार, हत्या और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाया था।

Death penalty

https://telescopetimes.com/category/punjab-news

You Might Also Like

ANI Editor-in-Chief स्मिता प्रकाश के खिलाफ़ Case दर्ज, जानिए पूरा मामला

Newslaundry अडानी की खबरें हटाने को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा

AAP विधायक गिरफ्तार, 12 को सुनाई जाएगी सजा

Shikhar Dhawan से अवैध सट्टेबाजी ऐप CASE में ED करेगी पूछताछ

Bhuvan Ribhu – पर्सनल कानूनों की आड़ में जारी बाल विवाह की प्रथा पर रोक लगे

TAGGED:CALCUTTADEATH PENALTYRAPE-MURDER OF 7 YEARS
Share This Article
Facebook Twitter Email Print
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
TwitterFollow
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
newsletter featurednewsletter featured

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

Popular News
National

WFI: बृजभूषण के करीबी संजय सिंह कुश्ती महासंघ के नए प्रधान

The Telescope Times The Telescope Times December 21, 2023
Livestock Census -फरवरी 2025 के अंत तक पशुधन गणना पूरी करने के आदेश
Extinction Rebellion कार्यकर्ताओं का न्यूयॉर्क के दो संग्रहालयों में प्रदर्शन
रूस-यूक्रेन युद्ध : पुतिन की सेना का कीव पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला
Indian stabbing victim: UK में बिना पहचान पत्र नहीं खरीद पाएंगे चाकू
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

INDIA

Confirmed

45M

Death

533.3k

More Information:Covid-19 Statistics

About US

The Telescope is an INDEPENDENT MEDIA platform to generate awareness among the masses regarding society, socio-eco, and politico.

Subscribe US

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

© 2023 Telescopetimes. All Rights Reserved.
  • About
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms of Use
Join Us!

Subscribe to our newsletter and never miss our latest news, podcasts etc..

Zero spam, Unsubscribe at any time.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?