Chandigarh – पालतू जानवरों के लिए नए सख्त नियम लागू
Chandigarh, 30 अक्तूबर 2025: चंडीगढ़ प्रशासन ने “Chandigarh Pet and Community Dog Bylaws, 2025” के तहत सात “खतरनाक” कुत्तों की नस्लों के पालन-पोषण और प्रजनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
Chandigarh प्रशासन की नई अधिसूचना के अनुसार, जो भी व्यक्ति इन प्रतिबंधित नस्लों का स्वामित्व रखता है, प्रजनन करता है या बेचता है, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई (FIR) की जाएगी और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
BAN कुत्तों की नस्लों की सूची
- अमेरिकन बुलडॉग
- अमेरिकन पिटबुल
- पिटबुल टेरियर
- बुल टेरियर
- केन कोर्सो
- डोगो अर्जेंटीनो
- रॉटवीलर
(इन नस्लों के सभी क्रॉस-ब्रीड्स पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।)
BAN का कारण
प्रशासन ने कहा है कि इन नस्लों का स्वभाव बेहद आक्रामक और खतरनाक होता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर कई पिटबुल अटैक के वीडियो वायरल हुए थे, जिससे लोगों में डर और चिंता बढ़ गई थी।
विशेषज्ञों का कहना है कि इन नस्लों की “लॉक जॉ” पकड़ होती है — यानी जब ये काट लेते हैं तो छोड़ते नहीं, चाहे जोर से खींचा ही क्यों न जाए।
New Liability Rules : हर काटने पर ₹10,000 मुआवजा
संशोधित बायलॉज़ के तहत अब पालतू कुत्ते के मालिक कानूनी रूप से जिम्मेदार होंगे यदि उनका पंजीकृत कुत्ता किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाता है या किसी संपत्ति को नुकसान करता है।
- मालिक को पीड़ित को मुआवजा या इलाज का खर्च देना होगा।
- राशि का निर्धारण पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा — कुत्ते के हर दांत के निशान पर ₹10,000।
- वहीं, यदि कोई आवारा कुत्ता किसी को काटता है, तो उसका मुआवजा नगर निगम देगा।
अनिवार्य पंजीकरण और अन्य प्रमुख नियम
चंडीगढ़ में लगभग 15,000 पालतू कुत्तों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सभी के लिए अनिवार्य पंजीकरण लागू कर दिया है।
- पंजीकरण शुल्क: ₹500 प्रति पालतू।
- नवीनीकरण: हर 5 साल बाद।
- पट्टा और टैग: कुत्ते को बाहर ले जाते समय गले में पट्टा और धातु का टैग लगाना जरूरी होगा, जिस पर टीकाकरण संबंधी विवरण लिखा होगा।
- सफाई नियम: मालिक को अपने पालतू के मल-मूत्र की सफाई करनी होगी, अन्यथा ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
- आवारा कुत्तों को खाना खिलाना: खिलाने की अनुमति केवल निर्धारित स्थानों पर ही होगी।





