चंडीगढ़, 25 सितंबर, 2026: CM’s Wife’s Defamation Case : चंडीगढ़ की एक कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर के मानहानि केस में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस (रिटायर्ड) रंजीत सिंह के खिलाफ जारी अंतरिम रोक का ऑर्डर हटा दिया है।
चंडीगढ़ के सिविल जज (जूनियर डिवीजन), डॉ. परीक्षित ने जस्टिस रंजीत सिंह की अर्जी को मंज़ूरी देते हुए, 8 सितंबर के एकतरफ़ा ऑर्डर को रद्द कर दिया, जिसके ज़रिए उन्हें सोशल मीडिया या किसी दूसरे ज़रिए से डॉ. गुरप्रीत कौर के खिलाफ़ मानहानि वाली चीज़ें पब्लिश करने या बयान देने से रोक दिया गया था।





