AMRITSAR ROBBERY : 41.40 लाख नकद, 800 ग्राम सोना बरामद
चंडीगढ़/अमृतसर। कमिश्नरेट पुलिस ने AMRITSAR ROBBERY मामले की जांच करते हुए, लूटपाट करने वाले पीड़ित ड्राइवर की बेटी और उसके मंगेतर को 7 आरोपियों सहित गिरफ्तार किया है। लूटपाट की पूरी साजिश जोड़े ने रची थी।
डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने सोमवार को यहां बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान शिवानी (28) निवासी अमर एवेन्यू खंडवाला छेहरटा और उसके मंगेतर गुरटेक सिंह (23) निवासी अजनाला और उनके साथी गुरप्रीत सिंह (34) निवासी मजीठा रोड अमृतसर, संदीप सिंह (29) निवासी जंडियाला, दीपक कुमार (30) निवासी गांव माहल, हरदेव सिंह (53) अजनाला और हरपाल सिंह (52) राजासांसी अमृतसर के तौर पर हुई है। आरोपी शिवानी नरेंद्र मोहन मेहता, जो पीड़ित जिया लाल बहल का ड्राइवर है, कि बेटी है, जो कि पीड़ित की दौलत-शोहरत से अच्छी तरह से वाकिफ थी।
AMRITSAR ROBBERY: 90 लाख रुपए और 3 किलो आभूषण लूटे थे
बुधवार सुबह चार हथियारबंद व्यक्तियों ने, जिन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था, पीड़ित जिया लाल के घर में घुसकर 90 लाख रुपए और 3 किलो आभूषण लूट की।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पंजाब पुलिस की टीमों ने महाराष्ट्र पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से एक अंतरराज्यीय ऑपरेशन में तीन आरोपियों – गुरप्रीत, संदीप और दीपक को महाराष्ट्र के धुले जिले से गिरफ्तार किया, जबकि अन्य चार लोगों को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने उनके पास से 41.40 लाख रुपए नकद और 800 ग्राम सोना भी बरामद किया है।
डीजीपी ने कहा कि पुलिस टीमों ने इस सनसनीखेज AMRITSAR ROBBERY को सुलझाने के लिए पेशेवर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया।
पुलिस कमिश्नर अमृतसर रणजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि इस घटना के बाद ए.डी.सी.पी सिटी-2 अभिमन्यु राणा और ए.सी.पी नॉर्थ विजय कुमार की देखरेख में सिविल लाइन पुलिस स्टेशन, सी.आई.ए-1 और सी.आई.ए- 2 की पुलिस टीमों ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी थी।
उन्होंने कहा कि पुलिस टीमें 12 घंटे से भी कम समय में इस मामले का पता लगाने में कामयाब रहीं और 24 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया। जबकि अन्य चार आरोपियों को शुक्रवार और शनिवार को गिरफ्तार किया गया था।
मामले में शामिल दो और लोगों की पहचान
रणजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि इस मामले में शामिल दो और लोगों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की कड़ियां स्थापित करने के लिए जांच जारी है।
इस संबंध में एफ.आई.आर नं. 107 तिथि 26-06-2024 को आई.पी.सी. की धारा 394 व शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत पुलिस स्टेशन सिविल लाइन अमृतसर में मामला दर्ज किया गया था।