IAS trainee officer Puja Khedkar -सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दी
IAS trainee officer Puja Khedkar ने आरोपों को खारिज कर दिया है
नई दिल्ली। IAS trainee officer Puja Khedkar-सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और विकलांगता कोटा लाभ लेने की आरोपी पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत दे दी।
बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली खेडकर की याचिका पर दिल्ली सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को नोटिस जारी किया।
मामले की सुनवाई 14 फरवरी को तय की गई।
खेडकर पर आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप है।
उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।
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