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Telescope Times > Blog > Business Affairs > GST अफसर अब नहीं कर पाएंगे टैक्स चोरी करने वालों को गिरफ्तार !
GST अफसर अब नहीं कर पाएंगे टैक्स चोरी करने वालों को गिरफ्तार !
Business Affairs

GST अफसर अब नहीं कर पाएंगे टैक्स चोरी करने वालों को गिरफ्तार !

The Telescope Times
Last updated: October 6, 2026 10:12 am
The Telescope Times Published October 6, 2026
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GST अफसर अब नहीं कर पाएंगे टैक्स चोरी करने वालों को गिरफ्तार !
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NEW DELHI -GST-गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स लागू करने के फ्रेमवर्क में जल्द ही बड़े बदलाव हो सकते हैं। अब टैक्स अधिकारियों के पास टैक्स चोरी करने वालों को गिरफ्तार करने का अधिकार खत्म हो सकता है। GST कानून को डीक्रिमिनलाइज़ करने के हिस्से के तौर पर यह बदलाव किये जा रहे हैं।

8 अक्टूबर को होने वाली 57वीं मीटिंग में पॉलिसी सुधारों पर बात हो सकती है, जिसमें लागू करने के नियमों में बदलाव शामिल हैं।

अगर केंद्र और राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर वाली GST काउंसिल इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे देती है, तो GST लागू करने का काम डिपार्टमेंटल गिरफ्तारी से हटकर न्यायिक निगरानी में बदल सकता है, जबकि गंभीर और जानबूझकर की गई टैक्स धोखाधड़ी के लिए क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है।

कई रजिस्ट्रेशन

GST काउंसिल एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर सकती है जिससे बिज़नेस एक ही एप्लीकेशन प्रोसेस के ज़रिए कई राज्यों में GST रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल कर सकें और टैक्स अधिकारियों द्वारा मांगे जा सकने वाले डॉक्यूमेंट्स का एक जैसा सेट भी लिस्ट कर सकें।

काउंसिल बड़े बिज़नेस के लिए एक नए डिज़ाइन वाले और आसान GST रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म पर विचार कर सकती है।

एम्प्लॉई इंश्योरेंस प्रीमियम पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की इजाज़त

GST काउंसिल एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉई को दिए गए इंश्योरेंस कवरेज के लिए दिए गए प्रीमियम पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की इजाज़त दे सकती है। जो लोग अपने या अपने परिवार के लिए लाइफ या हेल्थ पॉलिसी खरीदते हैं, उन्हें GST से छूट मिलती है। हालांकि, जब कोई बिज़नेस अपने एम्प्लॉई के लिए लाइफ या हेल्थ कवर खरीदता है, तो उस कवर पर टैक्स लगता है, और अब तक बिज़नेस उस पर ITC क्लेम नहीं कर सकता था।

सूत्रों ने कहा कि काउंसिल अपने टैक्स ऑफिसर्स की कमेटियों को फिर से बनाने पर भी विचार कर सकती है, जिससे वे कमज़ोर हो जाएंगी।

ट्राइलीगल के टैक्स प्रैक्टिस पार्टनर जितेंद्र मोटवानी ने कहा, “ट्रेड बेसब्री से 57वीं GST काउंसिल मीटिंग का इंतज़ार कर रहा है। प्रपोज़्ड डीक्रिमिनलाइज़ेशन, जिसमें गिरफ्तारियों पर ज्यूडिशियल निगरानी और रेगुलर ITC और क्लासिफिकेशन विवादों को क्रिमिनल पहुंच से बाहर रखा जाएगा, एक आगे की सोच वाला कदम होगा जो ईमानदार टैक्सपेयर्स को सस्पेक्ट्स के बजाय पार्टनर्स की तरह ट्रीट करेगा।

“एम्प्लॉई ग्रुप इंश्योरेंस और आउटडोर केटरिंग पर क्रेडिट अनब्लॉक करने से कैश फ्लो में मदद मिलेगी। उतना ही ज़रूरी यह प्रपोज़ल है कि असली पाने वालों को क्रेडिट बनाए रखने दिया जाए, भले ही सप्लायर्स डिफ़ॉल्ट करें, यह सिग्नल देता है कि ईमानदार टैक्सपेयर्स को दूसरों के डिफ़ॉल्ट के लिए पेनल्टी नहीं दी जाएगी।

आसान रजिस्ट्रेशन रिटर्न और GSTR-3B में बदलाव से MSME का पालन आसान होना चाहिए। कुल मिलाकर, ऐसा लगता है कि मीटिंग से मुकदमे कम होंगे, जिसका ट्रेड स्वागत करेगा, हालांकि असली राहत लागू करने वाले सर्कुलर और फील्ड-लेवल पर फॉलो-थ्रू पर निर्भर करेगी,”

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