By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Telescope TimesTelescope TimesTelescope Times
Notification Show More
Font ResizerAa
  • Home
  • Recent Post
  • My Punjab
  • National
  • International
  • Cover Story
  • Health & Education
  • Web Stories
  • Art/Cinema & More
    • Science & Tech
    • Food & Travel
    • Fashion & Style
    • Sports & Stars
  • E-Paper Telescope Times
Reading: LIVE IN में 15 साल रही, बच्चा जन्मा अब रेप का आरोप क्यों ? सुप्रीम कोर्ट
Share
Font ResizerAa
Telescope TimesTelescope Times
Search
  • Home
  • Recent Post
  • My Punjab
  • National
  • International
  • Cover Story
  • Health & Education
  • Web Stories
  • Art/Cinema & More
    • Science & Tech
    • Food & Travel
    • Fashion & Style
    • Sports & Stars
  • E-Paper Telescope Times
Have an existing account? Sign In
Follow US
Telescope Times > Blog > Crime & Law > LIVE IN में 15 साल रही, बच्चा जन्मा अब रेप का आरोप क्यों ? सुप्रीम कोर्ट
LIVE IN
Crime & Law

LIVE IN में 15 साल रही, बच्चा जन्मा अब रेप का आरोप क्यों ? सुप्रीम कोर्ट

The Telescope Times
Last updated: April 28, 2026 8:41 am
The Telescope Times Published April 28, 2026
Share
LIVE IN
SHARE

नई दिल्ली। LIVE IN RELATIONSHIP : सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि किसी महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष पर रेप जैसे अपराध आसानी से नहीं थोपे जा सकते। कोर्ट ने शादी की संस्था के बाहर के रिश्तों की “अनिश्चितताओं” की ओर इशारा किया।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने उस पुरुष के खिलाफ आपराधिक मामले रद्द कर दिए थे, जिस पर याचिकाकर्ता महिला ने रेप का आरोप लगाया था। यह महिला उस पुरुष के साथ 15 साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी और उनका एक बच्चा भी है, जो अब सात साल का है।

जस्टिस नागरत्ना ने महिला की ओर से पेश वकील से मौखिक रूप से कहा, “लिव-इन रिलेशनशिप में यही होता है। सालों तक वे साथ रहते हैं और जब उनका ब्रेकअप होता है, तो महिला उस पुरुष के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा देती है। ये सब शादी के बाहर के रिश्तों की अनिश्चितताएं हैं।”

बेंच ने कहा कि शादी के झूठे वादे पर यौन उत्पीड़न का आपराधिक मामला किसी लंबे समय तक चले लिव-इन रिलेशनशिप के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इससे महिला भरण-पोषण (maintenance) और दूसरी शादी (bigamy) की शिकायत दर्ज करने जैसे कई अधिकारों से वंचित रह जाती है।

कोर्ट ने कहा, “हम आपकी क्लाइंट के प्रति सिर्फ सहानुभूति ही जता सकते हैं, जिसे बेवकूफ बनाया गया या जो भी हुआ… वह उसके साथ गई, उससे बच्चा हुआ और 15 साल तक उसके साथ रही।”

LIVE IN : वकील की दलील खारिज

कोर्ट ने वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि महिला 18 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी, इसलिए वह कमजोर स्थिति में थी और आरोपी ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया।

वकील ने दलील दी कि वह पुरुष, जो राज्य सरकार का कर्मचारी और तहसीलदार के पद पर कार्यरत है, उसने भोली-भाली महिला को बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी किया और यह बात भी छिपाई कि वह पहले से ही शादीशुदा है।

बेंच ने कहा, “जब दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध बने हों, तो फिर आपराधिक मामले का सवाल ही कहां उठता है? दोनों साथ रह रहे थे और महिला ने उसी से बच्चे को जन्म दिया। उनके बीच कोई शादी नहीं हुई थी, फिर भी महिला यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही है।” बेंच ने आगे कहा, “वे 15 साल तक साथ रहे।”

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि यह एक आपसी सहमति से बना रिश्ता था। बेंच ने कहा, “सवाल यह है कि शादी से पहले ही वह उस पुरुष के साथ जाकर क्यों रहने लगी? जब हम ऐसे सवाल पूछते हैं, तो लोग हम पर ‘विक्टिम शेमिंग’ (पीड़ित को ही दोषी ठहराने) का आरोप लगाने लगते हैं।” जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि इस मामले में आपराधिक मामला नहीं बनता है।

You Might Also Like

BJP MLA ARVIND PANDEY, बेटे अतुल पांडे पर धोखे से आदिवासियों की ज़मीन बेचने का आरोप

सुभाष चंद्र बोस को National Son कहने की मांग वाली PIL ख़ारिज

क्या BAN होगी ‘Lawrence of Punjab’ सीरीज

DOUBLE DECKER TRAINS PUNJAB में क्यों नहीं, आइये जानते हैं कारण

Shrinagar Airport पर अमेरिकी नागरिक सैटेलाइट फ़ोन के साथ गिरफ्तार

TAGGED:IMPORTANT RULINGindiaLIVE IN RELATIONSHIP
Share This Article
Facebook Twitter Email Print
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
TwitterFollow
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
newsletter featurednewsletter featured

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

Popular News
Art & Cinema

ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ

The Telescope Times The Telescope Times November 10, 2023
Deputy Speaker जय कृष्ण सिंह रौड़ी द्वारा प्रतिभाशाली चित्रकार का सम्मान
FIRs की समस्याओं के समाधान के लिए पंजाब और केरल ने मिलाया हाथ
Andrei Stenin Press फोटो प्रतियोगिता प्रदर्शनी के 11वें संस्करण का उद्घाटन
SDP गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स ने NCC कैंप में जीते कई मैडल
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

INDIA

Confirmed

45M

Death

533.3k

More Information:Covid-19 Statistics

About US

The Telescope is an INDEPENDENT MEDIA platform to generate awareness among the masses regarding society, socio-eco, and politico.

Subscribe US

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

© 2023 Telescopetimes. All Rights Reserved.
  • About
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms of Use
Join Us!

Subscribe to our newsletter and never miss our latest news, podcasts etc..

Zero spam, Unsubscribe at any time.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?